जानिए इस जिले का कैसे खुलेगा बाजार, नियम-शर्तों के साथ चलेंगे वाहन

एसडीएम ने बताया कि सैलून व ब्यूटी पार्लर बंद रहेंगे, लेकिन यह लोग घर पर पहुंचकर सेवाएं दे सकते हैं। मिठाई की दुकाने व रेस्टोरेंट भी बुधवार से खुल जाएंगे, लेकिन यह पैकिंग कर बिक्री करेंगे।

Shivani Awasthi
Published on: 19 May 2020 2:51 PM GMT
जानिए इस जिले का कैसे खुलेगा बाजार, नियम-शर्तों के साथ चलेंगे वाहन
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कन्नौज। अगर आपके बाल बडे़ हो गए हैं या दाढ़ी बनवानी है तो सैलून की दुकान अभी नहीं खुलेगी। न ही महिलाओं के लिए ब्यूटी पार्लर में जाने की अनुमति दी गई है, लेकिन नाई और ब्यूटीशियन को ग्राहकों के घर परसेवाएं देने की मंजूरी मिल गई है। कोविड-19 की वैश्विक महामारी के बीच चल रहे देश व्यापी चौथे चरण के लॉकडाउन में 57वें दिन बाजार खोलने को जिला प्रशासन से हरी झंडी मिल गई है। शुरआत एक दिन दाहिनी ओर बाजार खोलने से होगी। उसके अगले दिन बाईं ओर का मार्केट खोला जाएगा। नियम-शर्तों के साथ दोपहिया, तिपहिया व चौपहिया वाहन भी चलेंगे। बुधवार से नियम प्रभावी हो गया है।

57वें दिन बाद मिली छूट, इवन-ओड आधार पर खुलेंगी दुकानें

मंगलवार को डीएम राकेश मिश्र ने कलक्ट्रेट में अधिकारियों के साथ बैठक की। इसमें जिले के अंदर बाजार खोलने, लॉकडाउन में नियमों की ढील देने व नियमों के तहत काम करने को लेकर चर्चा हुई। एसडीएम सदर शैलेष कुमार ने बताया कि सुबह सात बजे से शाम सात तब ही दुकानें खोली जाएंगी। दुकानदार आगे रस्सी बांधेंगे। गोले बनाएंगे, यह कार्य फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन कराने के लिए होगा। उन्होंने बताया कि मॉल व सिनेमाघर पूरी तरह से बंद रहेंगे। बाइक पर एक व्यक्ति ही चलेगा।

रेस्टोरेंट व मिठाई की दुकानें भी खुलेंगी, लेकिन ग्राहकों को बिठाकर खिलाने पर होगी मनाही

अगर महिला है तो मास्क लगाकर दो सवारी को जाने की अनुमति होगी। टेंपो व कार पर ड्राइवर के अलावा दो सवारियों को ही अनुमति दी गई है, लेकिन फिजिकल डिस्टेंसिंग, मास्क का प्रयोग जरूरी है। मतलब बुकिंग कर ही सवारियां वाहनों का प्रयोग करेंगी। पहले की तरह ड्राइवर या कंडेक्टर सवारियां भूसे की तरह नहीं भरेंगे।

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सैलून व ब्यूटी पार्लर बंद रहेंगे, घर पर दी जा सकती है सेवा

एसडीएम ने बताया कि सैलून व ब्यूटी पार्लर बंद रहेंगे, लेकिन यह लोग घर पर पहुंचकर सेवाएं दे सकते हैं। मिठाई की दुकाने व रेस्टोरेंट भी बुधवार से खुल जाएंगे, लेकिन यह पैकिंग कर बिक्री करेंगे। ग्राहकों को बिठाकर नहीं खिलाएंगे। साथ ही फूड विभाग से कहा गया है कि वह होटल, मिठाई विक्रेता व रेस्टोरेंट में जाकर चेक करेंगे कि पुरानी मिठाइयां फ्रीजर में तो नहीं लगी हैं, अगर ऐसा मिला तो बिक्री की अनुमति नही होगी। इस मौके पर एडीएम गजेंद्र कुमार, एसडीएम छिबरामऊ गौरव शुक्ल, तिर्वा जयकरन आदि मौजूद रहे। बाद में अधिकारियों ने व्यापार मंडल के पदाधिकारियों के साथ ही वार्ता की।

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-सुबह सात से शाम सात बजे तक खुलेंगी दुकाने।

-आज से राइट साइड तो अगले दिन लेफ्ट साइड का खुलेगा बाजार।

-एक-एक दिन ऐसे ही चलेगा आधी-आधी दुकाने खोलने का नियम।

-टू-व्हीलर पर एक सवारी ही रहेगी, महिला को दूसरी सवारी में अनुमति।

-टेंपो या कार में दो सवारियां चल सकेंगी, बच्चे हैं तो साथ जाने की अनुमति।

-सैलून-ब्यूटी पार्लर संचालक घर पर जाकर सेवाएं दे सकेंगे।

रिपोर्टर -अजय मिश्रा

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