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लॉकडाउन इन यूपीः गाइड लाइन हुई जारी, 55 घंटे ये रहेगा प्रतिबंधित
कोविड-19 महामारी तथा संचारी रोगों की वर्तमान स्थिति के दृष्टिगत एवं इसके प्रभावी नियंत्रण के संबंध में शासन द्वारा प्रदेश में प्रत्येक शुक्रवार रात्रि 10 बजे से सोमवार प्रातः 5 बजे तक विभिन्न प्रतिबंधो को लागू करने का निर्णय लिया गया है।
लखनऊ: कोविड-19 महामारी तथा संचारी रोगों की वर्तमान स्थिति के दृष्टिगत एवं इसके प्रभावी नियंत्रण के संबंध में शासन द्वारा प्रदेश में प्रत्येक शुक्रवार रात्रि 10 बजे से सोमवार प्रातः 5 बजे तक विभिन्न प्रतिबंधो को लागू करने का निर्णय लिया गया है।
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मुख्य सचिव राजेन्द्र कुमार तिवारी ने एक परिपत्र जारी कर कहा
मुख्य सचिव राजेन्द्र कुमार तिवारी ने एक परिपत्र जारी कर कहा कि इस अवधि में प्रदेश में समस्त शासकीय कार्यालय (समस्त आवश्यक सेवाओं एवं बैंको को छोड़कर) बन्द रहेंगे।
इस अवधि में समस्त शहरी व ग्रामीण हाट, बाजार, गल्ला मण्डी, व्यवसायिक प्रतिष्ठान इत्यादि बन्द रहेंगे। शेष दिवसों में इन सभी के खुलने की अवधि प्रातः 9 बजे से रात्रि 9 बजे तक रहेगी। सप्ताह के अन्य दिनों में होने वाली साप्ताहिक बन्दी भी शनिवार/रविवार को ही रखी जाएगी। शनिवार/रविवार के दिन को जो साप्ताहिक बाजार लगाए जाते हैं, उन्हें सोमवार से शुक्रवार के मध्य किसी भी दिन लगाया जा सकता है। धार्मिक स्थल इस अवधि में सोशल डिस्टेंसिंग एवं अन्य स्वास्थ्य सम्बन्धी प्रतिबन्धों के पालन सुनिश्चित करते हुए खुले रह सकते हैं।
इस अवधि में प्रदेश के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में स्थित समस्त औद्योगिक कारखाने जिनमें प्ज् तथा प्ज्मै से जुड़े उद्योग भी शामिल हैं, चलते रहेंगे। इनमें सोशल डिस्टेन्सिंग एवं अन्य स्वास्थ्य सम्बन्धी प्रतिबन्धों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करते हुए सभी औद्योगिक इकाइयों में कोविड हेल्प-डेस्क भी अनिवार्यतः स्थापित की जाएंगी।
इस अवधि में आवश्यक सेवाएं यथा-स्वास्थ्य एवं चिकित्सकीय सेवाएं, आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति पूर्व की भांति संचालित होती रहेगी और इन सेवाओं में कार्यरत व्यक्तियों, कोरोना वॉरियर, स्वच्छता-कर्मी व डोर-स्टेप डिलेवरी से जुड़े व्यक्तियों के आने जाने पर कोई प्रतिबन्ध नहीं होगा। रेलवे तथा राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों का आवागमन पूर्व की भांति यथावत जारी रहेगा। रेलों से आने वाले यात्रियों के आवागमन हेतु यथावश्यक बसों की व्यवस्था उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम द्वारा की जाएगी।
अन्तर्राष्ट्रीय हवाई सेवा यथावत जारी रहेंगी। हवाई अडडों से अपने गंतव्य स्थल को जाने वाले यात्रियों के आवागमन पर कोई प्रतिबन्ध नही होगा। मालवाहक वाहनों के आवागमन पर कोई प्रतिबन्ध नहीं रहेगा। राष्ट्रीय एवं राज्य राजमार्गों पर परिवहन जारी रहेगा एवं इनके किनारे स्थित पेट्रोल पम्प एवं ढाबे पूर्ववत खुले रहेंगे।
इस अवधि में जिला-प्रशासन द्वारा सफाई एवं स्वच्छता) व स्वच्छ पेयजल आपूर्ति के लिए वृहद अभियान चलाया जाएगा। इसमें शामिल सभी अधिकारी/कर्मचारी इन प्रतिबन्धों से मुक्त रहेंगे और इनसे सम्बन्धित कार्यालय भी खुले रहेंगे।
स्वास्थ्य विभाग द्वारा कोविड-19/संचारी रोग सर्विलांस टीम के माध्यम से किया जायेगा ये काम
स्वास्थ्य विभाग द्वारा कोविड-19/संचारी रोग सर्विलांस टीम के माध्यम से प्रत्येक घर में रहने वाले सभी सदस्यों की व्यापक मेडिकल स्क्रीनिंग व सर्विलांस का अभियान चलाया जा रहा है जो यथावत चलता रहेगा एवं इनसे संबंधित कार्यालय भी खुले रहेंगे। इन कार्यों में लगे हुए समस्त कोरोना वॉरियर, अधिकारी व र्मचारियों को उनके पहचान-पत्र के आधार पर आने जाने पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा।
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इस अवधि में आवश्यक सेवाओं से सम्बन्धित कार्यालय एवं इन प्रतिबन्धों से मुक्त सेवाओं से सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारियों का पहचान-पत्र ही ड्यूटी-पास माना जाएगा और उनकी आवाजाही को रोका नहीं जाएगा। इस अवधि में सभी वृहद निर्माण-कार्य यथा एक्सप्रेस-वे, बड़े पुल एवं सड़कें, लोक निर्माण विभाग के बड़े निर्माण, सरकारी भवन तथा निजी प्रोजेक्ट जारी रहेंगे।
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