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गोमती रिवरफ्रंट घोटाला: रूप सिंह यादव के खिलाफ मुकदमा चलाने की इजाजत
पिछली समाजवादी पार्टी की सरकार में हुए गोमती रिवरफ्रन्ट मामले में सीबीआई को रूप सिंह यादव के विरूद्ध मुकदमा चलाए जाने की स्वीकृति मिल गई है।
लखनऊः पिछली समाजवादी पार्टी की सरकार में हुए गोमती रिवरफ्रन्ट मामले में सीबीआई को रूप सिंह यादव के विरूद्ध मुकदमा चलाए जाने की स्वीकृति मिल गई है। शासन द्वारा अभियोजन स्वीकृति सम्बन्धी आदेश के प्रति पुलिस अधीक्षक, प्रधान शाखा, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो, एसीबी, लखनऊ को भेज दी गई है।
आदेश शासन द्वारा जारी
गोमती रिवरफ्रन्ट, डेवलेपमेन्ट परियोजना, लखनऊ में कराए गयए निर्माण कार्यों में हई अनियमितताओं की सीबीआई जांच में रूप सिंह यादव, तत्कालीन अधिशासी अभियन्ता, लखनऊ खण्ड शारदा नहर, लखनऊ के विरूद्ध न्यायालय में मुकदमा चलाए जाने के लिए अभियोजन स्वीकृति सम्बन्धी आदेश शासन द्वारा जारी कर दिए गए हैं।
उल्लेखनीय है कि सीबीआई द्वारा इस मामले में विवेचनोपरान्त सिंचाई विभाग के रूप सिंह यादव, तत्कालीन अधिशासी अभियन्ता, लखनऊ खण्ड शारदा नहर, लखनऊ एवं एक अन्य कार्मिक को दोषी पाये जाने पर उनके विरूद्ध यालय में मुकदमा चलाये जाने के लिए अभियोजन की विधिक स्वीकृति सम्बन्धी आदेश उपलब्ध कराने की अपेक्षा की गयी थी।
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रिवर फ्रंट निर्माण कार्य में 40 फीसदी काम अधूरा
बतातें चलें कि गोमती रिवर फ्रंट के निर्माण के लिए अखिलेश सरकार ने 1513 करोड़ रुपए स्वीकृत किए थे। इसमें से 95 प्रतिशत यानी 1437 करोड़ रुपये जारी भी हो गए। इस हिसाब से 95 फीसदी बजट जारी होने के बाद भी 40 फीसदी काम अधूरा ही रहा।
इसके बाद जब प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व मे नई सरकार का गठन हुआ तो इसकी न्यायिक जांच के आदेश दे दिये। इसके बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त जज की अध्यक्षता में गठित समिति ने जांच में दोषी पाए गए इंजीनियरों व अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराए जाने की संस्तुति की थी। आयोग की जांच रिपोर्ट के आधार पर ही योगी सरकार ने सीबीआई जांच की सिफारिश की थी। इस केस में 19 जून 2017 को लखनऊ के गौतमपल्ली थाने में 8 के खिलाफ अपराधिक केस दर्ज किया गया था।
रिपोर्ट - श्रीधर अग्निहोत्री
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