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Lucknow News: लखनऊ में धारा 144 लागू, बड़ा मंगल और बकरीद के बीच अलर्ट पर प्रशासन, प्रदर्शन या सार्वजनिक सभा की नहीं होगी अनुमति

Lucknow News: जिला प्रशासन की ओर से जारी आदेश में 20 मई से लेकर 30 जून तक इसके लागू रहने की जानकारी दी गई है। इस अवधि में शहर में किसी तरह का प्रदर्शन और सार्वजनिक सभा आयोजित करने की अनुमति नहीं होगी।

Krishna Chaudhary
Published on: 22 May 2023 9:45 AM GMT (Updated on: 22 May 2023 9:51 AM GMT)
Lucknow News: लखनऊ में धारा 144 लागू, बड़ा मंगल और बकरीद के बीच अलर्ट पर प्रशासन, प्रदर्शन या सार्वजनिक सभा की नहीं होगी अनुमति
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Lucknow Section 144 (फोटो: सोशल मीडिया )

Lucknow News: राजधानी लखनऊ में अगले कुछ दिनों के लिए धारा 144 लागू कर दी है। बड़ा मंगल, बकरीद और अलग-अलग प्रवेश परीक्षाओं को देखते हुए जिला प्रशासन ने यह निर्णय लिया है। जिला प्रशासन की ओर से जारी आदेश में 20 मई से लेकर 30 जून तक इसके लागू रहने की जानकारी दी गई है। इस अवधि में शहर में किसी तरह का प्रदर्शन और सार्वजनिक सभा आयोजित करने की अनुमति नहीं होगी। अगर कोई शख्स या संगठन ऐसा करते हुए पाया गया तो उसके विरूद्ध दंडात्मक कार्रवाई होगी।

लखनऊ संयुक्त पुलिस कमिश्नर ने रविवार शाम एक आदेश जारी कर निषेधाज्ञा को 30 जून तक लागू करने के निर्णय की जानकारी दी। जेसीपी उपेंद्र कुमार अग्रवाल ने बताया कि 23 व 30 मई को बड़ा मंगल और 29 जून को ईद उल अजहा (बकरीद) है। इसके साथ ही राजनीतिक दल और किसान संगठनों के प्रदर्शन भी प्रस्तावित हैं। इस बीच कई प्रतियोगी परीक्षाओं का आयोजन भी होना है। लिहाजा 30 जून तक धारा 144 लागू करने का फैसला लिया गया है। इस दौरान प्रदर्शनकारी धरना प्रदर्शन ईको गार्डन पर कर सकेंगें।

संयुक्त पुलिस कमिश्नर की ओर से जारी पत्र में निषेधाज्ञा को सख्ती से लागू करने के आदेश हैं। इस निर्देश के बाद राजधानी लखनऊ में विशेष स्थान जैसे कि विधानसभा, नॉवल्टी चौराहा, मेफेयर चौराहा, सिविल अस्पताल से अटल चौराहा, बर्लिंगटन चौराहे से कैंट पुल तक के इलाकों में घोड़ा गाड़ी, बैल गाड़ी तथा ज्वलनशील पदार्थ जैसे सिलेंडर वगैरा को ले जाने पर पाबंदी रहेगी।

लखनऊ पुलिस की ओर से जारी निर्देश

लखनऊ पुलिस की ओर से जारी निर्देश में कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति लखनऊ की सीमा के अंदर लाठी, डंडे, तेज धार वाले चाकू, तलवार जैसे अन्य धारदार हथियार, नुकीले शस्त्र, ज्वलनशील पदार्थ आदि लेकर नहीं चल सकेगा। हालांकि, आदेश में सिखों के कृपाण को शामिल नहीं किया गया है, यानी वे कृपाण साथ रख सकते हैं।

ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर ने इस दौरान साइबर सेल को सोशल मीडिया पर भी पैनी नजर रखने को कहा है। ताकि किसी भी तरह की भड़काऊ बयानबाजी या आपत्तिजनक पोस्ट ना की जाए। अगल किसी व्हाट्सएप ग्रुप में कुछ भी आपत्तिजनक सामग्री पाई जाती है तो उसके एडमिन के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

Krishna Chaudhary

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