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Mafia Mukhtar Ansari: अवधेश राय हत्याकांड में माफिया मुख्तार अंसारी दोषी करार, उम्रकैद की सजा

Mafia Mukhtar Ansari: अवधेश राय हत्याकांड मामले में वाराणसी की एमपी/एमएलए कोर्ट ने फैसला सुना दिया।एमपी/एमएलए कोर्ट ने माफिया मुख्तार अंसारी को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है।

Jugul Kishor
Published on: 5 Jun 2023 12:59 PM IST (Updated on: 5 Jun 2023 11:18 PM IST)
Mafia Mukhtar Ansari: अवधेश राय हत्याकांड में माफिया मुख्तार अंसारी दोषी करार, उम्रकैद की सजा
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माफिया मुख्तार अंसारी और अवधेश राय ( सोशल मीडिया)

Mafia Mukhtar Ansari: वाराणसी के बहुचर्चित अवधेश राय हत्याकांड मामले में वाराणसी की एमपी/एमएलए कोर्ट ने आज सोमवार (5 जून) को फैसला सुना दिया है। एमपी/एमएलए कोर्ट ने माफिया मुख्तार अंसारी को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है। इसके साथ ही एक लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। बांदा जेल में बंद माफिया मुख्तार अंसारी को आज वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से एमपी/एमएलए कोर्ट में पेश किया गया। बीते एक साल के अंदर मुख्तार अंसारी को पांच मामलों में सजा सुनाई जा चुकी है।

कांग्रेस नेता और मृतक अवधेश राय के भाई अजय राय ने कहा कि ये 32 साल की लड़ाई जो हम सभी ने मिलकर लड़ी आज उसमें सफलता मिली है और ऐसे दुर्दांत अपराधी को न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। हम लोग न्यायपालिका के शुक्रगुजार है। मैं लगातार सुरक्षा बढ़ाने की मांग कर रहा हूं मगर सुरक्षा नहीं बढ़ाई जा रही है। अगर मेरे साथ कोई दुर्घटना होती है तो उसकी जिम्मेदार भाजपा होगी।

बाराबंकी एमपी/एमएलए कोर्ट से झटका

बांदा जेल में बंद माफिया मुख्तार अंसारी को आज एक के बाद एक दो तगड़े झटके लगे हैं। एक तरफ अवधेश राय हत्याकांड मामले में वाराणसी की एमपी एमएलए कोर्ट ने मुख्तार को दोषी करार दिया और उम्रकैद की सजा सुनवाई। वहीं, दूसरी तरफ बाराबंकी में भी माफिया मुख्तार अंसारी पर दर्ज गैंगस्टर के मामले की सुनवाई आज वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से हुई। एमपी-एमएलए कोर्ट में हुई सुनवाई में भी मुख्तार अंसारी को किसी तरह की कोई राहत नहीं मिली है। गैंगस्टर मामले में मुख्तार अंसारी समेत 2 अन्य आरोपियों शोएब मुजाहिद और आनंद यादव की आरोप मुक्त करने की याचिका कोर्ट ने खारिज कर दी है। अब 9 जून को आरोपों पर फैसला आएगा।

जानें क्या है अवधेश राय हत्याकांड मामला?

बता दें कि अवधेश राय हत्याकांड का मामला 3 अगस्त 1991 का है। वाराणसी के चेतनगंज थाना क्षेत्र के लहुराबीर में रहने वाले कांग्रेस नेता अवधेश राय अपने भाई अजय राय के साथ घर के बाहर खड़े हुए थे। आपस में दोनों भाई बातें कर रहे थे। सुबह का समय था। साथ ही हल्की बारिश भी हो रही थी। इसी दौरान मारुति वैन सवार आए बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। बदमाशों ने अवधेश राय को गोलियों से छलनी कर दिया। घायल अवधेश राय को एक अस्पताल ले जाया गया। जहां डॉक्टरों ने उन्हे मृत घोषित कर दिया। मृतक अवधेश राय के भाई ने इस हत्याकांड में चेतनगंज थाने में माफिया मुख्तार अंसारी, भीम सिंह, कमलेश सिंह, राकेश और पूर्व विधायक अब्दुल कलाम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया था। हत्याकांड में शामिल पांच आरोपियों में से दो की मौत हो चुकी है।

32 साल बाद फैसला आज

वाराणसी एमपी/एमएलए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश अवनीश गौतम ने आज सोमवार को अवधेश राय हत्याकांड के 32 साल बाद फैसला सुनाया है। इस पूरे मामले में मुख्तार अंसारी की तरफ से 41 पन्ने की लिखित बहस कोर्ट में दाखिल की गई, वहीं, मृतक अवधेश राय के परिजनों की तरफ से 36 पेज की लिखित बहस और 12 गवाहों के बयान दर्ज किए गए हैं। बीते एक साल के अंदर अंदर मुख्तार अंसारी को गैंगस्टर एक्ट के तीन और राजधानी लखनऊ के जेलर पर हमले के मामले में कोर्ट का फैसला आ चुका है।



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Jugul Kishor

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