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सोमवार से शहर में खुल जाएंगे माल्स, रेस्टोरेंट और होटल भी होंगे ओपेन

ऐसे कर्मचारी जोल कि संक्रमण के प्रति संवेदनशील हो सकते है जैसे गर्भवति कर्मी और ऐसे कर्मी जो निरंतर चिकित्सीय परीक्षण में हो इसके अलावा जैसे दमा, मधुमेह, हृदयरोग, किडनी रोग वालों को ज्यासा सतर्क रहने की आवश्यकता है। उन्हें किसी भी फ्रंट लाइन कार्यो में न लगाया जाए।

Rahul Joy
Published on: 6 Jun 2020 6:57 PM IST
सोमवार से शहर में खुल जाएंगे माल्स, रेस्टोरेंट और होटल भी होंगे ओपेन
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DLF Mall

नोएडा। अनलॉक-1.० के तहत जीवन को वापस पटरी पर लाने का प्रयास किया जा रहा है। इसके तहत सोमवार से शहर के मॉल, होटल व रेस्टोरेंट को खोल दिए जाएंगे। शासन की ओर से गाइडलाइन जारी कर दी गई है। कंटेन्मेंट जोन में स्थित यह गतिविधियां नहीं हो सकेंगी। लॉकडाउन-1 लागू होते ही शहर के मॉल्स को बंद कर दिया गया था। यहा सर्वाधिक गैदरिंग होती है। लोगों में संक्रमण का फैलाव न हो इसके लिए केंद्र व राज्य सरकार ने यह फैसला लिया था।

नोएडा में 5०० से ज्यादा संक्रमित

दो महीने से ज्यादा होने के बाद फिर से माल्स को खोला जा रहा है। माल्स में काम करने वाले वापस लौटेंगे। लेकिन सावधानी अब पहले से ज्यादा रखनी होगी। इसकी वजह संक्रमण का फैलाव तेजी से होना है। नोएडा में 5०० से ज्यादा संक्रमित है। हालांकि इनमे से अधिकांश ठीक हो चुके हैं। एक स्टडी के अनुसार माल्स में सैंट्रलाइज ऐसी होने से संक्रमण तेजी से फैल सकता है। इसको ध्यान में रखकर गाइड लाइन जारी की गई है।

शहर में खुलेंगे ये माल्स

शासना निर्देशानुसार कंटेन्मेंट जोन के बाहर बने मॉल्स को खोला जाएगा। इसमे सेक्टर-38ए स्थित ग्रेटर इंडिया प्लेस, सेक्टर-18 मॉल ऑफ इंडिया, सेक्टर-25ए स्पाईस मॉल, सेक्टर-63 स्थित शाप्रिक्स मॉल , सब मॉल के अलावा ग्रेटरनोएडा व एक्सटेंशन के भी माल्स को खोला जाएगा।

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इन गाइडलाइन का करना होगा पालन

-समस्त स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे चालू हालात में होने चाहिए।

-प्रवेश द्वार पर थर्मल स्क्रीनिंग व एल्कोहल युक्त सैनेटाइजर का प्रयोग।

-जिन व्यक्तियों में लक्षण प्रदर्शित नहीं होगा सिर्फ उन्हीं को प्रवेश दिया जाएगा।

-फेस कवर, मास्क पहनने वाले कर्मियों. ग्राहकों को ही प्रवेश मिलेगा परिसर में रहने तक उन्हें अपने मुंह को कवर रखना होगा।

-एयर कंडीशन के प्रयोग के समय तापमान 24 से 3० डिग्री के मध्य एवं आद्रता की सीमा 4० से 7० प्रतिशत के मध्य होनी चाहिए। क्रास वेंटिलेशन होना जरूरी है।

-फूड कोर्ट में कुल सिटिंग क्षमता का 5० प्रतिशत से अधिक व्यक्तियों को बैठने की अनुमति नहीं होगी।

-प्रवेश द्वार पर अनावश्यक भीड़ न हो इसके लिए आने वाले लोगों को समूह में बांटा जाए।

-सोशल डिस्टेंसिंग के मानकों का पूर्णता पालन किया जाए।

-ऐसे कर्मचारी जोल कि संक्रमण के प्रति संवेदनशील हो सकते है जैसे गर्भवति कर्मी और ऐसे कर्मी जो निरंतर चिकित्सीय परीक्षण में हो इसके अलावा जैसे दमा, मधुमेह, हृदयरोग, किडनी रोग वालों को ज्यासा सतर्क रहने की आवश्यकता है। उन्हें किसी भी फ्रंट लाइन कार्यो में न लगाया जाए।

-पार्किंग में भी भीड़ नियंत्रण करते हुए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन अनिवार्य

-प्रवेश व निकासी दोनों अलग-अलग गेट से की जाए।

-होम डिलीवरी करने वालों की भी थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी।

शासन की ओर से जारी गाइड लाइन मिल गई है। माल्स खोलने की तैयारी शुरू कर दी गई है। सैनेटाइजेशन का कार्य किया जा रहा है। गाइड लाइन के अनुसार ही कार्य किया जाएगा।

रिपोर्टर - दीपांकर जैन, नोएडा

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