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श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद में नया मोड़, मंदिर-मस्जिद पर उठी ये मांग, केस पहुंचा कोर्ट

मथुरा में श्रीकृष्ण जन्म भूमि और शाही ईदगाह मस्जिद को लेकर विवाद चल रहा है। मामले में कोर्ट में याचिका दायर कर मंदिर और मस्जिद के स्थलीय निरीक्षण और वास्तवित हालात का जायजा लेने की मांग की।

Shivani Awasthi
Published on: 8 Feb 2021 2:42 PM GMT
श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद में नया मोड़, मंदिर-मस्जिद पर उठी ये मांग, केस पहुंचा कोर्ट
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श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद में आज सुनवाई, जानिए क्या है पूरा मामला

मथुरा: उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में श्रीकृष्ण जन्म भूमि विवाद मामले में अधिवक्ता महेंद्र प्रताप सिंह और राजेंद्र माहेश्वरी ने न्यायालय में एप्लीकेशन लगाकर कमिशन से स्थलीय निरीक्षण कराए जाने की मांग की है। इस बाबत याचिकाकर्ता दोनों अधिवक्ताओं ने न्यायालय से मांग की है कि न्यायालय कमिशन द्वारा मथुरा में स्थिति शाही ईदगाह मस्जिद का स्थलीय निरीक्षण कराएं और वहां की वास्तविक स्थिति के बारे में न्यायालय को अवगत कराया जाए। दोनों अधिवक्ताओं द्वारा स्थलीय निरीक्षण करने वाली टीम को पुलिस सुरक्षा दिए जाने की मांग भी की है।

श्रीकृष्ण जन्म भूमि और शाही ईदगाह मस्जिद के निरीक्षण की मांग

दरअसल, मथुरा में श्रीकृष्ण जन्म भूमि और शाही ईदगाह मस्जिद को लेकर विवाद चल रहा है। मामले में अधिवक्ता महेंद्र प्रताप सिंह और राजेंद्र माहेश्वरी ने कोर्ट में याचिका दायर कर मंदिर और मस्जिद के स्थलीय निरीक्षण और वास्तवित हालात का जायजा लेने की मांग की। ये निरीक्षण न्यायालय कमिशन के नेतृत्व में टीम द्वारा कराए जाने और इस दौरान पुलिस सुरक्षा दिए जाने की अपील की गई।

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19 फरवरी को कोर्ट करेगा मथुरा मंदिर-मस्जिद विवाद की सुनवाई

ए डी जे 7 कोर्ट ने सुनवाई के बाद अगली तारीख 19 फरवरी दी है। अब 19 फरवरी को न्यायालय इस मामले में सुनवाई करेगा और अपना आदेश सुनाएगा। देखना होगा 19 फरवरी को क्या न्यायालय मामले में कोई कमीशन गठित करता है। अगर कमीशन गठित होगा तो मंदिर और मस्जिद के बीच चल रहे विवाद में नया अध्याय जुड़ जाएगा ।

मामले में कोर्ट कर सकती है कमीशन का गठन

इस बारे में जानकारी देते हुए याचिकाकर्ता अधिवक्ता महेंद्र प्रताप सिंह और राजेंद्र महेश्वरी द्वारा बताया गया कि न्यायालय से कमीशन द्वारा स्थलीय निरीक्षण कराए जाने की मांग की है। अब न्यायालय में सुनवाई की तारीख 19 फरवरी दी है। इस पर न्यायालय अपना आदेश सुनाएगा।

रिपोर्ट- नितिन कुमार

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