TRENDING TAGS :
Meerut News: भाजपा नेत्री का फर्जी अश्लील वीडियो वायरल करने का आरोपी भाजपा नेता गिरफ्तार
Meerut News: भाजपा महिला नेत्री का फर्जी अश्लील वीडियो वायरल करने के मामले में पिछले दो सप्ताह से अधिक समय से फरार चल रहे बीजेपी नेता रविंद्र नागर को पुलिस ने बुधवार को गिरफ्तार कर ही लिया है इस मामले में आरोपी पार्षद रविंद्र को 21 जून को कोर्ट से अंतरिम जमानत मिल चुकी है।
Meeerut News: आखिरकार भाजपा महिला नेत्री का फर्जी अश्लील वीडियो वायरल करने के मामले में पिछले दो सप्ताह से अधिक समय से फरार चल रहे बीजेपी नेता रविंद्र नागर को पुलिस ने बुधवार को गिरफ्तार कर ही लिया है। इस मामले में ही दूसरे आरोपी बीजेपी पार्षद रविंद्र को कोर्ट से अंतरिम जमानत मिल चुकी है।
अचरज की बात यह है कि इतना गंभीर प्रकरण होने के बाद भी इस मामले में अभी तक भी पार्टी की ओर से दोनों भाजपा नेताओं के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। हालांकि भाजपा के महानगर अध्यक्ष मुकेश सिंघल ने घटना सामने आने के बाद पुलिस को दोषी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की बात जरूर कही है। आरोपी
Also Read
नेताओं के खिलाफ कार्रवाई के सवाल पर उनका कहना है कि प्रदेश नेतृत्व को पूरे मुद्दे की जानकारी दी गई है, संगठन इस पर संज्ञान लेगा।
सूत्रों के अनुसार वीडियो वायरल करने के आरोपी रविंद्र नागर की गिरफ्तारी आज दोपहर उनके आवास से की गई है। गिरफ्तार आरोपी रविंद्र नागर को भावनपुर थाने लाया गया है, जहां पूछताछ के बाद उसे न्यायालय में पेश किया जाएगा। थाना भावनपुर पुलिस के अनुसार फर्जी वीडियो को जांच के लिए फोरेंसिक लैब भेज दिया गया है। वीडियो में कैसे छेड़छाड़ की गई है, ये लैब में जांच के बाद ही पता चल पाएगा।
बता दें कि थाना भावनपुर में महिला भाजपा नेत्री ने अपनी पार्टी के पार्षद और एक अन्य परिचित के खिलाफ तहरीर दी है। आरोप लगाया है कि दोनों नेताओं ने उसका फर्जी अश्लील वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया है। पुलिस ने जांच की तो पता चला की सोमदत्त विहार निवासी भाजपा कार्यकर्ता रविंद्र नागर ने एडिटिंग करके वीडियो तैयार की है। भाजपा नेता को बदनाम करने के इरादे से उस वीडियो को उसने अपने नजदीकी वार्ड 18 से पार्षद रविंद्र को दे दिया। सराय काजी निवासी पार्षद रविंद्र ने एक फर्जी आईडी बनाई। इस आईडी से महिला नेता का वीडियो सोशल साइट पर वायरल कर दिया। इस मामले में दोनों आरोपियों के खिलाफ संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है।
इस मामले में आरोपी पार्षद रविंद्र को 21 जून को कोर्ट से अंतरिम जमानत मिल चुकी है।