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Meerut News: कभी देह व्यापार के लिए बदनाम था ये बाजार, अब इन भवनों में खुलेंगी किराना और कॉस्मेटिक्स की दुकानें

Meerut News: मेरठ में कभी देह व्यापार के लिए बदनाम कबाड़ी बाजार के भवनों में अब देह व्यापार नहीं बल्कि किराना और कॉस्मेटिक्स का कारोबार होगा।

Sushil Kumar
Published on: 20 July 2023 10:08 PM IST
Meerut News: कभी देह व्यापार के लिए बदनाम था ये बाजार, अब इन भवनों में खुलेंगी किराना और कॉस्मेटिक्स की दुकानें
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देह व्यापार के लिए बदनाम कबाड़ी बाजार में अब खुलेंगी किराना और कॉस्मेटिक्स की दुकानें: Photo- Newstrack

Meerut News: मेरठ में कभी देह व्यापार के लिए बदनाम कबाड़ी बाजार के भवनों में अब देह व्यापार नहीं बल्कि किराना और कॉस्मेटिक्स का कारोबार होगा। दरअसल, कबाड़ी बाजार में देह व्यापार की शिकायत पर इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर पुलिस-प्रशासन ने 2019 में बाजार के करीब 70 कोठे बंद कराए थे।

भवन सील होने से व्यापार प्रभावित हो रहा था

अधिवक्ता सुनील चौधरी की जनहित याचिका पर की गई इस कार्रवाई में हाईकोर्ट ने तत्कालीन डीएम, एसएसपी व सीएमओ को तलब कर सेक्स वर्कर के कोठे बंद कराने के आदेश दिए थे। तब से यह सारे कोठे बंद थे। 2021 में इन कोठों में से भवन संख्या 504 के भवन स्वामी ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि वहां व्यापारियों की दुकानें थीं, जो कोठों की चपेट में आकर सील हो गईं। तब हाईकोर्ट के आदेश पर तत्कालीन एसीएम संदीप कमार श्रीवास्तव ने 504 नंबर भवन को खोलने की अनुमति दी थी। इस बीच कबाड़ी बाजार के अन्य भवन स्वामियों ने भी कोठों की सीलिंग की कार्रवाई को हाईकोर्ट ने चुनौती दी। उन्होंने कहा कि भवन सील होने से उनका व्यापार प्रभावित हो रहा है। इस पर हाईकोर्ट ने पुलिस, प्रशासन और संबंधित विभागों से रिपोर्ट के आधार पर खोलने का आदेश दिया था।

भवन मालिकों ने शपथ पत्र दिया अनैतिक कार्य नहीं होगा

सिटी मजिस्ट्रेट राहुल विश्वकर्मा ने बताया कि सशर्त कबाड़ी बाजार में 15 कोठे खुलेंगे। 2019 में एक साल के लिए कोठे बंद कराए गए थे। हाईकोर्ट में सुनवाई हुई और फिर दोनों थानों से रिपोर्ट ली गई है। उसके बाद कोठे खुलने के आदेश किए हैं। सिटी मजिस्ट्रेट के अनुसार भवन मालिकों ने बाकायदा शपथ पत्र दिया है कि वे अपने भवन को किसी प्रकार के अनैतिक कार्य के लिए किराये पर नहीं देंगे।

सिटी मजिस्ट्रेट राहुल विश्वकर्मा के अनुसार 2019 में तत्कालीन सिटी मजिस्ट्रेट संजय पांडे ने हाईकोर्ट के आदेश पर एक साल के लिए ही सीलिंग की कार्रवाई की थी। इन भवनों के मालिकों का तर्क दिया गया कि नियमानुसार तीन साल से ज्यादा सील नहीं किया जा सकता है। इस आधार पर ही हाईकोर्ट ने सीलिंग की कार्रवाई से भवन स्वामियों को राहत दी। बहरहाल, सील खुलने से संबंधित भवनों के मालिको ने राहत की सांस ली है। उनका कहना है कि अब वह यहां किराना और कॉस्मेटिक्स आदि की दुकानें खोलने की तैयारी कर रहे हैं।



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Sushil Kumar

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