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Meerut News: पति की हत्या में शामिल पत्नी समेत तीन को आजीवन कारावास, 10-10 हजार का जुर्माना भी लगाया

Meerut News: 14 जुलाई 2019 को अभियुक्तों द्वारा मवाना निवासी कपिल की हत्या कर दी गई थी। पुलिस को गुमराह करने के लिए अभियुक्तों द्वारा शव को आत्महत्या के दृष्टिकोण से पेड़ पर लटका दिया गया था।

Sushil Kumar
Published on: 20 Aug 2023 12:03 AM IST
Meerut News: पति की हत्या में शामिल पत्नी समेत तीन को आजीवन कारावास, 10-10 हजार का जुर्माना भी लगाया
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पति की हत्या में शामिल पत्नी समेत तीन को आजीवन कारावास: Photo- Social Media

Meerut News: उत्तर प्रदेश के मेरठ के मवाना में करीब चार साल हुई युवक कपिल की हत्या के मामले में मृतक युवक की पत्नी समेत तीन दोषियों को न्यायालय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश-विशेष न्यायाधीश (भ्रष्टाचार निवारण) द्वारा आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। अदालत के फैसले की जानकारी देते हुए आज एसएसपी रोहित सिंह सजवाण ने बताया कि अभियोजन की सशक्त एवं प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप हत्या के आरोपियों को सजा मिल सकी। उन्होंने बताया कि 14 जुलाई 2019 को अभियुक्तों द्वारा मवाना निवासी कपिल की हत्या कर दी गई थी। पुलिस को गुमराह करने के लिए अभियुक्तों द्वारा शव को आत्महत्या के दृष्टिकोण से पेड़ पर लटका दिया गया था।

घटना के संबंध में थाना मवाना पर 16 जुलाई 2019 को मु0अ0सं0 381/2019 बनाम निशि पत्नी कपिल व एक अज्ञात के विरूद्ध पंजीकृत किया गया था। अभियोग में मृतक की पत्नी निशि को 16 जुलाई को आरोपी अंकित पुत्र गोरधन को 2 अगस्त व आरोपी राजेश उर्फ कालू पुत्र पंड़ित पुत्र स्व0 राजकुमार शर्मा को 4 अगस्त को गिरफ्तार कर 20 अगस्त को आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया गया था।

एसएसपी के अनुसार अभियोजन विभाग से समन्वय करके समयबद्ध रूप से साक्षियों का साक्ष्य एकत्र कराकर प्रभावी पैरवी किये जाने के फलस्वरूप आज यानी 19 अगस्त को न्यायालय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश-विशेष न्यायाधीश (भ्रष्टाचार निवारण) द्वारा अभियुक्तों निशी पत्नि कपिल निवासी ग्राम मवाना खुर्द थाना मवाना जनपद मेरठ स्थायी पता ग्राम गणेशपुर थाना हस्तिनापुर जनपद मेरठ, अंकित त्यागी पुत्र गोरधन त्यागी निवासी ग्राम फलौदा थाना पुरकाजी जिला मुजफ्फरनगर व राजेश उर्फ कालू पंडित पुत्र स्व0 राजकुमार शर्मा निवासी ग्राम भूनी थाना सरुरपुर जनपद मेरठ को आजीवन कारावास व 10,000-रुवये (प्रत्येक) के अर्थदण्ड से दण्डित कराया गया।

उधर, मवाना पुलिस ने बताया कि 15 जुलाई-2019 को यूपी 100 को सूचना मिली थी। कपिल मोहन पुत्र मदन त्यागी निवासी मवाना खुर्द ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था।

पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गला दबाने से मौत होने का तथ्य सामने आने पर कपिल मोहन की पत्नी ने मुकदमा दर्ज कराया था। यह तथ्य सामने आया कि मृतक की पत्नी ने प्रेमी अंकित पुत्र गोवर्धन त्यागी व राजेश उर्फ कालू पंडित के साथ मिलकर वारदात को अंजाम दिया। पुलिस के अनुसार आरोपी ने पुलिस हिरासत में बताया कि उन्होंने पहले कपिल मोहन की हत्या की तो उसके मुंह से खून आने से कपड़े सन गए। जिस पर उसके कपड़े बदलकर आत्महत्या का रूप देने के लिए लटका दिया था। पुलिस ने आरोपी को जेल भेज दिया।



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Sushil Kumar

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