खनन नियमों की अनदेखी पर होगी कड़ी कार्रवाई, DM ने दिए ये सख्त निर्देश

जिस खनन पट्टाधारक द्वारा उक्त आदेश का बिना अनुपालन किये खनन पट्टे का संचालन करते हुए पाया जाएगा। उसके खनन पट्टे का निरस्तीकरण की कार्यवाही की जाएगी।

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Published on: 20 July 2020 1:06 PM
खनन नियमों की अनदेखी पर होगी कड़ी कार्रवाई, DM ने दिए ये सख्त निर्देश
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मीरजापुर: जिलाधिकारी सुशील कुमार पटेल ने खनन पट्टा धारकों को निर्देशित करते हुये कहा है कि अपने स्वीकृत खनन पट्टा क्षेत्र में सीमा स्तम्भ स्थापित कराएं तथा फेन्सिंग, कटीले तारों से चारो तरफ घेरा कराएं उन्होंने यह भी निर्देशित किया खदानों में प्रवेश एवं निकास के लिये अलग-अलग दो गेट का निर्माण कराएं। जिलाधिकारी ने कहा कि सुरक्षा हेतु खनन स्थल पर चौकीदार भी रखे जाए। जिलाधिकारी ने कहा कि समस्त पट्टाधारक कार्यवाही सुनिश्चित करते हुये फोटोग्राफ सहित एक सप्ताह के अन्दर सूचना खनन विभाग के कार्यालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित कराएं। उन्होंने कहा कि उपलब्ध करायी गयी सूचना एवं फोटोग्राफ की जांच कराई जाएगी।

बिना अनुमति के ब्लास्टिंग न कि जाए- जिलाधिकारी

जिस खनन पट्टाधारक द्वारा उक्त आदेश का बिना अनुपालन किये खनन पट्टे का संचालन करते हुए पाया जाएगा। उसके खनन पट्टे का निरस्तीकरण की कार्यवाही की जाएगी। जिलाधिकारी ने अपने भ्रमण के दौरान पाया कि जनपद के सैण्ड स्टोन, इमारती पत्थर के खनन पट्टाधारक द्वारा खदानों में खनन के फलस्वरूप अधिक गहराई तक खनन कर गड्ढे बना दिये जा रहे हैं। जिससे खदानों में जीव जन्तुओं को गिरने एवं दुर्घटना सम्भावित है। जिलाधिकारी ने यह भी कहाकि प्रायः शिकायते प्राप्त हो रही है कि जनपद के सैण्ड स्टोन, इमारती पत्थर के खनन पट्टा धारकों द्वारा खदानों में बिना सक्षम स्तर से अनुमति प्राप्त किये ही असमय ब्लास्टिंग की जा रही है। जिससे जन सामान्य आदि को नुकसान होने की सम्भावना बनी रहती है।

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उन्होंने जनपद के सभी सैण्ड स्टोन, इमारती पत्थर के खनन पट्टा धारकों को निर्देर्शित करते हुये कहाकि अपने स्वीकृत खनन पट्टा क्षेत्र में बिना सक्षम स्तर से विधिवत अनुमति प्राप्त किये ब्लास्टिंग न की जाए। जिस पट्टाधारक को सक्षम स्तर से ब्लास्टिंग की अनुमति प्राप्त है। उनके द्वारा प्राप्त अनुमति के अनुसार ही सुरक्षा की दृष्टि से मानक के अनुसार इस प्रकार ब्लास्टिंग की जाए कि जन सामान्य को किसी प्रकार की कठिनाई न हो सके। उन्होंने कहा कि खदानों में ब्लास्टिंग का समय अपराह्न 02 बजे से 04 बजे तक के मध्य किया जायेगा। ब्लास्टिंग के पूर्व निर्धारित समय पर नजदीक स्थित आबादी को सचेत किया जाए। उन्होंने कहा कि उक्त के अतिरिक्त् यदि किसी के द्वारा नियमों का उल्ल्घंन कर ब्लास्टिंग किया जाना पाया जाता है तो समबंधित के विरूद्ध कठोर कार्यवाही की जायेगी।

डीएम ने कोविड-19 के नियंत्रण के दृष्टिगत की मीटिंग

कोविड-19 महामारी के प्रभावी नियंत्रण के दृष्टिगत जिलाधिकारी सुशील कुमार पटेल ने सोमवार को कलेक्ट्रेट में सम्बंधित अधिकारियों के साथ बैठक कर कोविड-19 महामारी के रोकथाम व बचाव के प्रभावी कदम उठाने का निर्देश दिया। बैठक में उन्होंने डोर-टू-डोर सर्विंलांस का कार्य ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों में निरन्तर चलाये जाने के लिये जिला पंचायत राज अधिकारी, ईओ नगर पालिका एवं मुख्य चिकित्साधिकारी को दिया। उन्होंने कहा कि नगरीय क्षेत्र में जनसंख्या एवं आवश्यकतानुसार प्रत्येक वार्ड में पर्याप्त संख्या में टीमों का गठन किया जाए। जिलाधिकारी ने अधिकारियों से कहा कि इस सम्बन्ध में प्रत्येक दिन समीक्षा की जाएगी। सभी सम्बंधित अधिकारी अपने-अपने विभाग के द्वारा कराये जा रहे कार्यो की रिपोर्ट उपलब्ध कराएंगें। उन्होंने कहा कि डोर-टू-डोर सर्विलासं का कार्य एवं कन्टेन्मेन्ट जोन में गहन सर्विलांस कार्य किया जाए।

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कोविड एवं नान कोविड अस्पतालों की स्थिति , तथा सम्पलिंग लेने एवं सेम्पलिंग के सापेक्ष हो रही जांच, कन्टेन्मेंट ट्रेसिंग की स्थिति, एम्बुलेन्स की उपलब्धता वं रिस्पांस टाइम, कोविड पाजिटिव मरीजों को अस्पताल में भर्ती होने वाले लगने वाले समय एवं देय सुविधाओं के बारे में समीक्षा की जाएगी। इसके अतिरिक्त स्वास्थ्य विभाग के सम्बंधित कार्यो को मुख्य चिकित्साकारी अपने से सम्बंधित अधिकारियों में विभाजित किया जाए।उन्होंने कहा कि कोवडि-19 कंट्रोल रूम सक्रिय रहे। यदि किसी के द्वारा कोई जानकारी मांगी जाती है तो उसे दी जाए। बैठक में अपर पुलिस अधीक्षक नगर, मुख्य चिकित्साधिकारी डा ओपी तिवारी नगर मजिस्ट्रेट जगदम्बा सिंह, उप जिलाधिकारी सदर गौरव श्रीवास्तव, जिला विद्यालय निरीक्षक देवकी सिंह, जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी कैलाश नाथ, जिला कार्यक्रम अधिकारी पीके सिंह के अलावा अन्य सम्बंधित अधिकारी उपस्थि रहे।

रिपोर्ट: बृजेन्द्र दुबे

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