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लॉकडाउन यूपीः जान लें इन नियमों को तोड़ने पर, अब होगी कड़ी कार्रवाई

रेलवे का आवागमन यथावत जारी रहेगा। रेलों से आने वाले यात्रियों के आवागमन हेतु आवश्यक बसों की व्यवस्था उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम द्वारा की जाएगी।

Newstrack
Published on: 10 July 2020 9:37 AM GMT
लॉकडाउन यूपीः जान लें इन नियमों को तोड़ने पर, अब होगी कड़ी कार्रवाई
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मीरजापुर: जिला मजिस्ट्रेट सुशील कुमार पटेल ने शासन के निर्देश के अनुपालन में कहा कि स्वास्थ्य जागरूकता के दृष्टिगत कोविड-19 तथा संचारी रोगों एनसिफेलाइटिस,मलेरिया, डेगू,कालाबाजारी के संक्रमण की रोकथाम के उद्देश्य से 10 जुलाई रात्रि 10 बजे से 13 जुलाई तक प्रतिबन्ध लागू रहेगा। जिला मजिस्ट्रेट ने कहा कि इस अवधि में जनपद के समस्त कार्यालय एवं समस्त शहरी एवं ग्रामीण हाट, बाजार, गल्ला मण्डी, व्यवसायिक प्रतिष्ठान इत्यादि बन्द रहेगें।

ये सेवाएं रहेंगी पहले की तरह जारी- जिलाधिकारी

इस सम्बंध में जानकारी देते हुए जिलाधिकारी ने बताया कि इस अवधि में समस्त आवश्यक सेवाएं तथा-स्वास्थ्य एवं चिकित्सकीय सेवाएं आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति पूर्व की भांति खुले रहेगें। और इन सेवाओं में कार्यरत व्यक्तियों, कोरोना वारियर, स्वच्छता कर्मी, व डोर-स्टेप डिलेवरी से जुडे व्यक्तियों के आने-जाने पर कोई प्रतिबन्ध नहीं होगा। रेलवे का आवागमन पूर्व भांति यथावत जारी रहेगा। रेलों से आने वाले यात्रियों के आवागमन हेतु आवश्यक बसों की व्यवस्था उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम द्वारा की जाएगी। अंतराष्ट्रीय एवं घरेलू हवाई सेवायें यथावत जारी रहेंगी। हवाई अड्डों से अपने गन्तव्य स्थल से जाने वाले व्यक्तियों यात्रियों के आवागमन पर कोई प्रतिबन्ध नहीं होगा। मालवाहक वाहनों के आवगमन पर कोई प्रतिबन्ध नहीं रहेगा।

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राष्ट्रीय एवं राज्य राजमार्गो पर परिवहन जारी रहेगा एवं इनके किनारे स्थित पम्प एवं ढाबे पूर्ववत खुले रहेगें। सफाई एवं स्वच्छता व स्वच्छ पेयजल आपूर्ति हेतु वृहद अभियान चलाया जाएगा। इसमें शामिल सभी अधिकारी कर्मचारी इन प्रतिबन्धों से मुक्त रहेगे और इनसे सम्बन्घित कार्यालय भी खुले रहेगें। स्वास्थ्य विभाग द्वारा कोविड-19 संचारी रोग सर्विसांस टीम के माध्यम से प्रत्येक घर में रहने वाले सभी सदस्यों की व्यापक मेडिकल सक्रीनिंग व सर्विसांस का अभियान चलाया जा रहा है जो यथावत चलता रहेगा एवं इनसे सम्बन्धित कार्यालय भी खुले रहेगें। इन कार्यो में लगे हुये समस्त कोरोना वॉरियर, अधिकारी कर्मचारियों को उनके पहचान पत्र के आधार पर आने-जाने पर कोई प्रतिबन्ध नहीं होगा।

शासन के निर्देशों के उल्लघंन पर होगी कड़ी कार्रवाई- जिला मजिस्ट्रेट

इस अवधि में ग्रामीण क्षेत्र में स्थित औद्योगिक कारखाने खुले रहेगें। जिनमें सोशल डिस्टेंसिंग एवं अन्य स्वास्थ्य सम्बन्धी प्रतिबन्धों का कड़ाई से अलनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा। शहरी क्षेत्रों में निरन्तर चालू रहने वाले औद्योगिक कारखानों को छोड़कर सभी बन्द रहेंगें। इस अवधि में आवश्यक सेवाओं से सम्बन्घित कार्यालय एवं इन प्रतिबन्धों से मुक्त सेवाओं से सम्बन्घित अधिकारी/कर्मचारियों का पहचान पत्र ही ड्यूटी पास माना जाएगा और उनकी आवाजाही को रोका नहीं जाएगा।

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इस अवधि में सभी वृहद निर्माण कार्य यथा एक्सप्रेस-वे, बडे़ पुल एवं सड़कें, लोक निर्माण विभाग के बडे निर्माण, सरकारी भवन तथा निजी प्रोजेक्ट, मेडिकल कालेज,औद्योगिक प्रतिष्ठान चैराहे आदि पर जिला प्रशसन व पुलिस एवं नगर निकायों द्वारा पब्लिक एड्रेस सिस्टम द्वारा कोवडि-19 व संचारी रोगों से बचाव के सम्बन्ध में जागरूकता कार्यक्रम व्यापक रूप से चलाया जाएगा। जिला मजिस्ट्रेट सुशील कुमार पटेल ने सभी जनपद के लोगो से अपील करते हुये कहा है कि शासन के उपयुक्त दिशा निर्देशों को कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए। इसके उल्लघंन करने वालों के विरूद्ध सुसंगत धाराओं के तहत कार्यवाही की जाएगी।

रिपोर्ट: बृजेन्द्र दुबे

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