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Moradabad News: अयोध्या के सीओ (CO) को न्यायालय ने किया तलब, जानिए क्या है वजह
Moradabad News: जनपद की कोर्ट ने अयोध्या के सीओ शैलेंद्र प्रताप सिंह को गैर जमानती वारंट जारी किया है। सीओ शैलेंद्र प्रताप सिंह अयोध्या में तैनात हैं।
Moradabad News: जनपद की कोर्ट ने अयोध्या के सीओ शैलेंद्र प्रताप सिंह को गैर जमानती वारंट जारी किया है। सीओ शैलेंद्र प्रताप सिंह अयोध्या में तैनात हैं। अदालत ने अयोध्या के एसएसपी को एक पत्र भी लिखा है, जिसमें सीओ शैलेंद्र प्रताप को गैर जमानती वारंट जारी कर 27 जुलाई तक वारंट अमल करने का आदेश दिया है। पत्र में सीओ का वेतन रोकने के भी सख्त आदेश भी दिए हैं।
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इस मामले को लेकर अदालत ने दिया आदेश
घटना 17 वर्ष पुरानी सन 2006 में जिले में दर्ज एक मर्डर केस के दौरान संभल जिला मुरादाबाद जिले की तहसील हुआ करता था। संभल जिले के असमोली थाना क्षेत्र के मतावली पट्टी गांव के निवासी कासिम अली ने 10 नवंबर 2006 को अपने भाई की हत्या का मामला थाना असमोली में दर्ज कराया था। उस समय कासिम अली ने अपनी तहरीर में लिखा था कि उसके भाई हाजी अहमद अली के घर में कुछ चोर घुसे थे। आवाज होने पर घर में लोग जाग गए। भाई अहमद अली और उनकी पत्नी ने चोरों को पकड़ लिया। तब एक चोर ने हाजी अहमद अली को गोली मारकर साथी को छुड़ा लिया और भाग गए थे।
गवाही दर्ज कराने नहीं पहुंच रहे सीओ
पुलिस ने अपनी विवेचना कर बालक और वीर सिंह को गिरफ्तार कर चार्जशीट अदालत में पेश कर दी थी। इसकी अपर जिला एवं सत्र न्यायधीश-3 सरोज कुमार यादव की अदालत में कार्यवाही चल रही थी। अतिरिक्त जिला शासकीय अधिवक्ता मनीष भटनागर ने जानकारी दी कि आरोप पत्रावली में करीब सभी गवाहों के बयान दर्ज हो चुके हैं। परंतु मामले की विवेचना करने वाले शैलेंद्र प्रताप सिंह अदालत में बयान दर्ज कराने नहीं आ रहे हैं। वह वर्तमान में अयोध्या में सीओ के पद पर तैनात हैं। कई बार समन जारी भी किया गया लेकिन वो बयान दर्ज कराने नहीं आए, जिसके बाद वारंट जारी कर दिया गया है।