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Sonbhadra News: कुएं में गिरे बेटे को बचाने कूदी मां, दोनों की मौत, बेटे के साथ कुएं पर नहाते समय हुआ हादसा

Sonbhadra News: स्नान करते समय किसी तरह बच्चा फिसल कर कुएं में जा गिरा। जैसे ही उस पर मां की नजर पड़ी, उसे बचाने के लिए मां भी कुएं में कूद पड़ी।

Kaushlendra Pandey
Published on: 15 July 2023 7:17 PM IST
Sonbhadra News: कुएं में गिरे बेटे को बचाने कूदी मां, दोनों की मौत, बेटे के साथ कुएं पर नहाते समय हुआ हादसा
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मामले का जायजा लेती पुलिस (Pic: Newstrack)

Sonbhadra News: बभनी थाना क्षेत्र के सेंदूर गांव में शनिवार को जेहन को झकझोर देने वाली घटना सामने आई। यहां एक मां अपने पांच वर्षीय बेटे को बचाने के लिए कुएं में कूद गई। शोरगुल सुनकर पहुंचे पति ने दोनों को बाहर निकाला लेकिन तब तक दोनों की मौत हो गई। पुलिस ने दोनों को शव लेकर पीएम के लिए भेज दिया। घटना को लेकर गांव में मातम की स्थिति बनी रही।

बताते हैं कि बभनी थाना क्षेत्र के सेंदुर गांव की निवासी ललिता देवी (28) पत्नी श्याम दास की पत्नी दोपहर में अपने पांच वर्षीय बेटे के साथ, घर के सामने स्थित कुएं पर स्नान के लिए गई हुई थी। बताते हैं कि स्नान करते समय किसी तरह बच्चा फिसल कर कुएं में जा गिरा। जैसे ही उस पर मां की नजर पड़ी, उसे बचाने के लिए मां भी कुएं में कूद पड़ी। कुआं काफी गहरा होने के कारण जहां बच्चा तत्काल डूब गया, वहीं मां उसे तलाशने के लिए देर तक उसी में गोता लगाती रही। अंततः उसके भी सांसों की डोर थम गई।

इसी दौरान कुछ लोगों की नजर पड़ी तो उन्होंने शोर मचाना शुरू कर दिया। शोर सुनकर ग्रामीणों के साथ ही, पति भी मौके पर पहुंचे। कुएं में उतरकर उसने पत्नी और बेटा दोनों को बाहर निकाला लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। घटना के बाद परिवार में कोहराम मच गया। हर कोई विधि की इस विडंबना के आगे भौंचक सा नजर आया। बताया गया कि मृतक बच्चा दो बहनों और दो भाइयों में तीसरे नंबर का था। ग्रामीणों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों के शव को कब्जे में लेकर पीएम के लिए भेज दिया। वाकए को लेकर गांव में देर तक अफरातफरी की स्थिति बनी रही। सेंदूरी प्रधान प्यारेमोहन ने बताया कि बेटे के साथ मां कुएं पर स्नान करने गई थी। कुआं कच्चा था। किसी तरह बच्चा कुएं में गिर गया। उसे बचाने के लिए मां कुएं में कूद गई, जिससे उसकी भी मौत हो गई।

एनडीपीएस एक्ट के दोषी को 10 वर्ष की कैद, एक लाख अर्थदंड

6 वर्ष पूर्व 45 ग्राम हेरोइन के साथ पकड़े गए दोषी अंकुर जायसवाल ऊर्फ लकी को दोषसिद्ध पाकर शनिवार को दस वर्ष कैद और एक लाख अर्थदंड की सजा सुनाई गई। अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम खलीकुज्जमा की अदालत ने यह फैसला सुनाया। अर्थदंड न देने पर एक वर्ष की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। जेल में बिताई अवधि सजा में समाहित होगी। अभियोजन कथानक के मुताबिक 4 अगस्त 2017 को शक्तिनगर थाने के उप निरीक्षक प्रदीप कुमार सिंह की अगुवाई वाली टीम ने हेरोइन तस्करी के आरोप में अंकुर जायसवाल उर्फ लकी पुत्र स्वर्गीय भरत जायसवाल निवासी पंडारी, थाना रघुनाथपुर, जिला सरगुजा, छत्तीसगढ़ हाल पता बीना कालोनी, थाना शक्तिनगर को पकड़ा था और उसके खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। मामले में दोषी को मिली 10 वर्ष कैद की सजा में जेल में बिताई अवधि समाहित की जाएगी। कोर्ट ने उसके पास से बरामद 45 ग्राम हेरोइन को भी नष्ट करने का आदेश दिया है। अभियोजन पक्ष की तरफ से शासकीय अधिवक्ता शशांक शेखर मिश्र ने मामले की पैरवी की।



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Kaushlendra Pandey

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