×

हाईकोर्ट से आप सांसद संजय सिंह को बड़ा झटका, गैर जमानती वारंट जारी

12 अगस्त 2020 को एक प्रेस कांफ्रेंस के दौरान राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने यूपी की सरकार पर जाति से प्रेरित होकर काम करने का आरोप लगाया था। इस मामले में लखनऊ के हजरतगंज थाने में एफआईआर दर्ज की गई थी।

Dharmendra kumar
Published on: 3 Feb 2021 1:25 AM IST
हाईकोर्ट से आप सांसद संजय सिंह को बड़ा झटका, गैर जमानती वारंट जारी
X
आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह की मुश्किलें बढ़ गई हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मंगलवार को संजय सिंह को तगड़ा झटका दिया।

लखनऊ: आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह की मुश्किलें बढ़ गई हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मंगलवार को संजय सिंह को तगड़ा झटका दिया। लखनऊ के हजरतगंज थाने में विवादास्पद बयान देने के मामले में संजय सिंह ने याचिका दायर की थी जिसे हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया।

बता दें कि 12 अगस्त 2020 को एक प्रेस कांफ्रेंस के दौरान राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने यूपी की सरकार पर जाति से प्रेरित होकर काम करने का आरोप लगाया था। इस मामले में लखनऊ के हजरतगंज थाने में एफआईआर दर्ज की गई थी।

संजय सिंग के खिलाफ गैरजमानती वारंट जारी

आप सांसद ने कहा था कि यूपी सरकार जातिवादी है और यहां सिर्फ एक जाति का वर्चस्व है। इस बयान के बाद संजय सिंह के खिलाफ कई मुकदमे दर्ज हुए थे। अब इस मामले में एमपी-एमएलए अदालत ने मंगलवार को आप सांसद संजय सिंह के खिलाफ गैर जमानती वॉरंट जारी कर दिया है। यूपी सरकार को जातिवादी बताने के आपराधिक मामले में संजय सिंह गैरहाजिर चल रहे थे।

ये भी पढ़ें...फिरोजाबाद: बच्चों के अपहरण मामले में महिला समेत 5 गिरफ्तार, ऐसे हुआ खुलासा

सुप्रीम कोर्ट ने भी नहीं दी राहत

अब इस मामले की अगली सुनवाई एमपी-एमएलए कोर्ट में 17 फरवरी को होगी। संजय सिंह हाईकोर्ट में याचिका खारिज होने के बाद सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे और अदालत में हाजिर होने के लिए 15 दिन का समय मांगा था।

ये भी पढ़ें...इस IAS ने किया कुछ ऐसा, पीएम मोदी करने लगे जिले की तारीफ, बढ़ाया यूपी का मान

संजय सिंह के खिलाफ यूपी में दर्ज आपराधिक मामलों को खारिज करने की मांग वाली याचिका को सुनवाई को सुप्रीम कोर्ट अगले हफ्ते के लिए टाल दिया। देश की सर्वोच्च अदालत ने याचिका पर आदेश पारित करने से मना कर दिया।

दोस्तों देश दुनिया की और खबरों को तेजी से जानने के लिए बनें रहें न्यूजट्रैक के साथ। हमें फेसबुक पर फॉलों करने के लिए @newstrack और ट्विटर पर फॉलो करने के लिए @newstrackmedia पर क्लिक करें।



Dharmendra kumar

Dharmendra kumar

Next Story