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लखनऊ में नई गाइडलाईन: सोमवार से रहेगा ऐसा हाल, इतने बजे तक खुलेंगी दुकानें

नई गाइडलाइन 13 जुलाई से लागू होगी। इसमेें सभी बाजार रात आठ बजे तक ही खुलेंगे।

Newstrack
Published on: 12 July 2020 2:58 PM IST
लखनऊ में नई गाइडलाईन: सोमवार से रहेगा ऐसा हाल, इतने बजे तक खुलेंगी दुकानें
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लखनऊ। प्रदेश में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए योगी सरकार ने हफ्ते में दो दिन शनिवार व रविवार को सभी आफिस व बाजार बंद रखने के निर्देश दिए है। शनिवार और रविवार को केवल आवश्यक सेवाएं ही जारी रहंेगी। मुख्यमंत्री योगी के निर्देश के बाद लखनऊ के जिलाधिकारी अभिषेक प्रकाश ने राजधानी के लिए नई गाइडलाइन जारी की है, जो 13 जुलाई से लागू होंगी।

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नई गाइडलाइन 13 जुलाई से लागू होगी

कोरोना प्रोटोकॉल के कड़ाई से अनुपालन को लेकर कन्वेंशन सेंटर में आयोजित बैठक की अध्यक्षता कर जिलाधिकारी अभिषेक प्रकाश ने बताया कि सोमवार सुबह पांच बजे तक बंदी के बाद भी लखनऊ में सख्ती रहेगी। नई गाइडलाइन 13 जुलाई से लागू होगी। इसमेें सभी बाजार रात आठ बजे तक ही खुलेंगे। संक्रमण की रोकथाम को गठित रेपिड रिस्पांस टीमें क्षेत्र में प्रोटोकॉल का पालन कराएंगी। वहीं, गाइडलाइंस का उल्लंघन करने वालों पर मौके पर ही चालान, जुर्माना लगेगा।

दुकानें सुबह 9 से रात 8 बजे तक ही खुलेंगी

उन्होंने बताया कि टीमें निरीक्षण कर सुनिश्चित करेंगी कि मॉल, व्यापारिक प्रतिष्ठान, डिपार्टमेंटल स्टोर आदि में सामान पारदर्शी पॉलिथिन कवर में रखा जाए। दुकान के कर्मचारी फेसकवर, मास्क, हैंड ग्लव्स, हेड और शूज कवर का इस्तेमाल करेंगे। सामाजिक दूरी, थर्मल स्कैनिंग की व्यवस्था के साथ दुकानें सुबह 9 से रात 8 बजे तक ही खुलेंगी। टीमें व्यापारिक प्रतिष्ठान, बाजार, सरकारी-अर्द्धसरकारी एवं गैर सरकारी कार्यालयों में मास्क व सैनिटाइजर का इस्तेमाल, सैनिटाइजेशन और सामाजिक दूरी का अनुपालन कराएंगी। ये व्यापारिक संगठनों से बात कर बाजारों में पब्लिक एड्रेस सिस्टम की ओर से संचारी रोग के बचाव एवं रोकथाम के प्रचार की व्यवस्था भी कराएंगी।

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नगर निगम, आरटीओ को भी जिम्मेदारी

ठेले-खोमचे वाले वेंडिंग जोन में ही रहेंगे। ये सामाजिक दूरी व दिशा-निर्देशों का अनुपालन करें, यह नगर निगम सुनिश्चित कराएगा। वहीं, आरटीओ देखेगा कि गाड़ियां तय रूट पर गाइडलाइन और प्रोटोकॉल का पालन कर रही हैं या नहीं। उन्होंने निर्देश दिए कि हॉटस्पॉट-कंटेनमेंट जोन की व्यवस्थाएं, मेडिकल प्रोटोकॉल और गाइडलाइंस के अनुसार सुनिश्चित की जाएं। गाइडलाइंस का उल्लंघन करने वालों पर राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत मौके पर चालान, जुर्माना लगाया जाए।

रिपोर्ट- मनीष श्रीवास्तव, लखनऊ

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