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योगी का नया रूल: माफियाओं पर एक और गाज, अब नहीं रख सकेंगे तीन असलहें

पूर्व सांसद बाहुबली अतीक अहमद सहित तमाम ऐसे लोग हैं, जिनके परिवार में एक-एक व्यक्ति के पास तीन-तीन असलहा लाइसेंस है। स्वयं अतीक अहमद के नाम ही गन के तीन लाइसेंस हैं।

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Published on: 6 Nov 2020 7:00 AM GMT
योगी का नया रूल: माफियाओं पर एक और गाज, अब नहीं रख सकेंगे तीन असलहें
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योगी का नया रूल: माफियाओं पर एक और गाज, अब नहीं रख सकेंगे तीन असलहें (Photo by social media)

लखनऊ: अब वो दिन जाने वाले हैं जब तीन तीन असलहा लेकर चला करते थें। राज्य सरकार ने कह दिया है कि तीसरा लाइसेंस अब सरेंडर करना होगा। 13 दिसम्बर के बाद ऐसा दिखने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। प्रदेश सरकार ने कहा है कि जिन शस्त्र लाइसेंस धारकों के पास तीन लाइसेंस हैं, उन्हें अपना तीसरा लाइसेंस 13 दिसंबर 2020 तक सरेंडर करना होगा।

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पूर्व सांसद बाहुबली अतीक अहमद सहित तमाम ऐसे लोग हैं

पूर्व सांसद बाहुबली अतीक अहमद सहित तमाम ऐसे लोग हैं, जिनके परिवार में एक-एक व्यक्ति के पास तीन-तीन असलहा लाइसेंस है। स्वयं अतीक अहमद के नाम ही गन के तीन लाइसेंस हैं। उनकी पत्नी शाहिस्ता और करीबी रिश्तेदार के नाम भी तीन असलहा लाइसेंस बताए गए हैं। ऐसे सभी लोगों की लिस्ट तैयार हो चुकी है। ऐसे तीन गन लाइसेंस होल्डर्स को एक गन जमा करनी होगी।

इस सम्बन्ध मे शासनादेश पहले ही जारी किया जा चुका है

इस सम्बन्ध मे शासनादेश पहले ही जारी किया जा चुका है। राजधानी में करीब साठ हजार शस्त्र लाइसेंस हैं। इनमें से करीब एक हजार ऐसे लाइसेंसधारक हैं जिनके पास दो से अधिक असलहे हैं। एक व्यक्ति अब अधिकतम दो ही लाइसेंसी असलहे रख सकेगा। किसी के पास तीन लाइसेंसी असलहे हैं तो उसे एक असलहा किसी आमर्स डीलर या संबंधित थाने के मालखाने में जमा करवाकर उसके लाइसेंस निरस्तीकरण की प्रक्रिया पूरी करनी होगी। निर्देश के बावजूद शस्त्र लाइसेंस निरस्त न करवाने वाले के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया जाएगा। असलहे के लाइसेंस का नवीनीकारण अब पांच साल के लिए होगा। लाइसेंस रिन्यु करवाने के लिए अब पांच साल की फीस एक साथ जमा करनी होगी। अब तक यह अवधि तीन साल थी।

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इस सम्बन्ध में लखनऊ जिलाधिकारी कार्यालय से सूचना जारी कर दी गयी है। जिसमें कहा गया है कि 13 दिसंबर तक तीसरा शस्त्र जमा करना होगा। यदि निर्धारित समय तक असलहा नहीं जमा किया तो फिर कार्रवाई होगी। असलहे को गैर कानूनी मानते हुए मुकदमा भी दर्ज होगा।

श्रीधर अग्निहोत्री

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