TRENDING TAGS :
इकबाल अंसारी फंसे: अब होगी जांच, शूटर वर्तिका सिंह की शिकायत पर कोर्ट का आदेश
अंतरराष्ट्रीय निशानेबाज वर्तिका सिंह ने धारा 156 3 के तहत इकबाल अंसारी के खिलाफ फिर से जांच के लिए न्यायालय में प्रार्थना पत्र दिया था। वर्तिका ने पत्र देकर मांग की थी कि जिन बिंदुओं पर जांच नहीं हुई है उस पर जांच की जाए।
लखनऊ: बाबरी मस्जिद के पक्षकार रहे इकबाल अंसारी के खिलाफ दर्ज मुकदमे में फाइनल रिपोर्ट लगने के बाद अंतरराष्ट्रीय निशानेबाज वर्तिका सिंह की शिकायत का संज्ञान लेते हुए न्यायालय ने दोबारा जांच के निर्देश दिए हैं। सिविल जज सीनियर डिविजन एफटीसी न्यायालय ने वर्तिका सिंह के प्रार्थना पत्र पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया। इसके साथ ही न्यायालय ने पुलिस की क्लोजर रिपोर्ट को निरस्त कर दिया है।
ये भी पढ़ें:कोरोना पर अच्छी खबर: भारतीय वैज्ञानिक का कमाल, पहली बार मिली ये जानकारी
वर्तिका सिंह ने इकबाल अंसारी के खिलाफ फिर से जांच के लिए न्यायालय में प्रार्थना पत्र दिया था
अंतरराष्ट्रीय निशानेबाज वर्तिका सिंह ने धारा 156 3 के तहत इकबाल अंसारी के खिलाफ फिर से जांच के लिए न्यायालय में प्रार्थना पत्र दिया था। वर्तिका ने पत्र देकर मांग की थी कि जिन बिंदुओं पर जांच नहीं हुई है उस पर जांच की जाए। वर्तिका सिंह के वकील रोहित त्रिपाठी का कहना है कि पुलिस ने आरोपी को ही गवाह बना दिया और वर्तिका के भाई का बयान नहीं लिया गया।
सितंबर 2019 में वर्तिका सिंह ने अयोध्या पहुंचकर इकबाल अंसारी से मुलाकात की थी
बता दे कि सितंबर 2019 में वर्तिका सिंह ने अयोध्या पहुंचकर इकबाल अंसारी से मुलाकात की थी। मुलाकात के दौरान इकबाल अंसारी और वर्तिका सिंह के बीच कहासुनी हुई थी। वर्तिका सिंह ने इकबाल अंसारी पर प्रधानमंत्री और यूपी के मुख्यमंत्री पर अभद्र टिप्पणी का आरोप लगाया था और 19 सितंबर 2019 को थाना रामजन्मभूमि में मुकदमा दर्ज कराया था। जिसमें इकबाल अंसारी समेत तीन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ।
ये भी पढ़ें:डोनाल्ड ट्रंप के बेटे पर बड़ी खबरः मां मेलानिया ने किया खुलासा, हुई ऐसी हालत
न्यायालय के आदेश पर थाना रामजन्मभूमि में दर्ज हुई प्राथमिकी में इकबाल को आईपीसी की धारा 506, 505(2), 504 और 147 के तहत आरोपित किया गया है। ये धाराएं दो समुदायों के बीच शत्रुता, घृणा या वैमनस्य की भावनाएं पैदा करने, बलवा, मारपीट और धमकी से संबंधित हैं।
मनीष श्रीवास्तव
दोस्तों देश दुनिया की और खबरों को तेजी से जानने के लिए बनें रहें न्यूजट्रैक के साथ। हमें फेसबुक पर फॉलों करने के लिए @newstrack और ट्विटर पर फॉलो करने के लिए @newstrackmedia पर क्लिक करें।