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दीपक सिंघल केस : लोकायुक्त ने दिए 1 अप्रैल तक आख्या के आदेश, जानें पूरा मामला
लोकायुक्त ने 07 नवम्बर 2017 को भेजे अपने प्रतिवेदन में फॉरेंसिक साइंस व ऑडियो विशेषज्ञों की टीम द्वारा विवादित ऑडियो टेप की तकनीकी जांच करवाते हुए अनुपालन आख्या भेजने के निर्देश दिए थे, जो अब तक पूरा नहीं हुआ है।
लखनऊ : एक्टिविस्ट डॉ नूतन ठाकुर द्वारा पूर्व मुख्य सचिव दीपक सिंघल के खिलाफ प्रस्तुत परिवाद में लोकायुक्त जस्टिस संजय मिश्र ने शासन को 01 अप्रैल 2021 तक जांच आख्या उपलब्ध कराये जाने के निर्देश दिए हैं।
दीपक सिंघल केस
नूतन ने दीपक सिंघल और अमर सिंह के बीच कथित बातचीत के तीन ऑडियो टेप की जांच की मांग की थी। इन टेप में शुगर डील, गैस डील, एसईजेड के टेंडर डॉक्यूमेंट, भूमि आवंटन में मनमाफिक बदलाव, आईएएस संजीव शरण के साथ नॉएडा और ग्रेटर नॉएडा में हिस्सेदारी, तत्कालीन मुख्य सचिव पर बाहरी दवाब डलवाने और आरडीए वाले देवेंदर कुमार को 96.5 लाख रुपये पहुंचाने जैसी बातें शामिल हैं।
ऑडियो टेप की तकनीकी जांच
लोकायुक्त ने 07 नवम्बर 2017 को भेजे अपने प्रतिवेदन में फॉरेंसिक साइंस व ऑडियो विशेषज्ञों की टीम द्वारा विवादित ऑडियो टेप की तकनीकी जांच करवाते हुए अनुपालन आख्या भेजने के निर्देश दिए थे, जो अब तक पूरा नहीं हुआ है। उत्तर प्रदेश शासन ने 24 फरवरी 2021 को इस सम्बन्ध में 01 माह का अतिरिक्त समय मांगा था।
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टेंडर दिलाने के नाम पर पैसे लेने का आरोप
उत्तरप्रदेश के पूर्व मुख्य सचिव दीपक सिंघल के खिलाफ ढाई करोड़ रुपये की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि इस केस में दिल्ली पुलिस ने इनके ऊपर साजिश रचने का आरोप और ढाई करोड़ रुपये की धोखाधड़ी का केस दर्ज किया था। यह केस संजय अग्रवाल के खिलाफ दर्ज किया गया था। संजय अग्रवाल का यह आरोप है कि उत्तर प्रदेश के कई विभागों में कागजों की सप्लाई का टेंडर दिलाने के नाम पर पैसे लेने का आरोप था।
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