×

कानपुर देहात से बड़ी खबर: पूर्व सचिव की जमीन होगी नीलाम, जानें क्या है मामला

साधन सहकारी समिति के पूर्व सचिव इन्द्रजीत श्रीवास्तव ने अपने कार्यकाल में 2010-11 में समिति की उर्वरक बिक्री एवं बीज बिक्री का पैसा अपने पास रख लिया था। उनके द्वारा किये गये दस लाख रुपये के इस गबन से समिति की ऋण सीमा चोक हो गयी थी एवं समिति में ताला लग गया था जिसकी प्रथम सूचना रिपोर्ट सम्बन्धित थाने में दर्ज करा दी गयी थी।

Ashiki
Published on: 11 Feb 2021 12:49 PM GMT
कानपुर देहात से बड़ी खबर: पूर्व सचिव की जमीन होगी नीलाम, जानें क्या है मामला
X
कानपुर देहात से बड़ी खबर: पूर्व सचिव की जमीन होगी नीलाम, जानें क्या है मामला

कानपुर देहात: साधन सहकारी समिति लि0 सूरजपुर सरवनखेड़ा के पूर्व सचिव इन्द्रजीत श्रीवास्तव ने अपने कार्यकाल में 2010-11 में समिति की उर्वरक बिक्री एवं बीज बिक्री का पैसा जिला सहकारी बैंक की रनियां शाखा में जमा न करके अपने पास रख लिया था। उनके द्वारा किये गये दस लाख रुपये के इस गबन से समिति की ऋण सीमा चोक हो गयी थी एवं समिति में ताला लग गया था जिसकी प्रथम सूचना रिपोर्ट सम्बन्धित थाने में दर्ज करा दी गयी थी।

ये भी पढ़ें: अखिलेश यादव के चंदाजीवी बयान पर बिफरे काशी के संत, बताया ‘मियां की औलाद’

45 दिनों के अंदर धनराशि जमा करने का आदेश

इन्द्रजीत श्रीवास्तव द्वारा गबन की गयी इस धनराशि की वसूली हेतु सहायक आयुक्त एवं सहायक निबन्धक सहकारिता कानपुर देहात अनूप कुमार द्विवेदी द्वारा प्रकरण की जाॅंच की गयी एवं उ0प्र0 सहकारी समिति अधिनियम 1965 की धारा 68(2) की कार्यवाही के अंतर्गत इन्द्रजीत श्रीवास्तव पर 10,04,840 रुपये का अधिभार आदेश पारित करते हुए श्रीवास्तव को 45 दिनों के अंदर सम्बन्धित धनराशि समिति में जमा कराने का आदेश जारी किया गया।

45 दिनों की अवधि समाप्त होने के उपरान्त भी इन्द्रजीत श्रीवास्तव द्वारा गबन की गयी धनराशि को जमा करने में कोई रुचि नही दिखायी गयी, अतः सहायक आयुक्त एवं सहायक निबन्धक सहकारिता कानपुर देहात द्वारा उ0प्र0 सहकारी समिति अधिनियम 1965 की धारा 92 की कार्यवाही की पत्रावली जिलाधिकारी डाॅ0 दिनेश चन्द्र के समक्ष प्रस्तुत की गयी जिसके क्रम में जिलाधिकारी द्वारा कार्यालय पत्रांक 411 दिनांक 11.02.2021 के माध्यम से अभियोजित इन्द्रजीत श्रीवास्तव की चल अचल सम्पत्ति की बिक्री/कुर्की द्वारा गबन की गयी धनराशि को 14 प्रतिशत ब्याज के साथ वसूल किये जाने का आदेश उपजिलाधिकारी अकबरपुर एवं तहसीलदार अकबरपुर को जारी कर दिया है।

ये भी पढ़ें: बाराबंकी: पीड़ित से पैसा लेना पुलिस को पड़ा भारी, एसपी ने किया निलम्बित

सहायक आयुक्त एवं सहायक निबन्धक सहकारिता कानपुर देहात द्वारा अवगत कराया गया है कि चार से पाॅंच अन्य समितियों में धारा 68 की कार्यवाही चल रही है एवं 45 दिन की अवधि समाप्त होने के बाद सभी पर धारा 68 एवं धारा 92 की कार्यवाही जिलाधिकारी के माध्यम से करायी जायेगी एवं किसान/सा0सह0स0 में वित्तीय गबन किसी स्थिति में स्वीकार नही किया जायेगा।

रिपोर्ट: मनोज सिंह

Ashiki

Ashiki

Next Story