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पूर्व DGP जगमोहन के खिलाफ सीनियर पुलिस अफसर से विवेचना कराने का आदेश 

यह आदेश जस्टिस शबीहुल हस्नैन व जस्टिस रेखा दीक्षित की बेंच ने विजय कुमार यादव की ओर से दाखिल रिट याचिका पर पारित किया। याची के वकील प्रांशु  अग्रवाल का कहना था कि अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके जगमोहन ने एक प्राइेवट बिल्डर से बेश कीमती जमीन कौड़ियों के मोल खरीदी और उसकी आड़ में बगल की याची की जमीन पर भी जबरन कब्जा करने की कोशिश करने लगे ।

SK Gautam
Published on: 11 Jun 2023 6:57 PM IST
पूर्व DGP जगमोहन के खिलाफ सीनियर पुलिस अफसर से विवेचना कराने का आदेश 
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लखनऊ: इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ ख्ंडपीठ ने पूर्व डीजीपी जगमेाहन यादव के खिलाफ कथित रूप से जमीन हथियाने के मामले में दर्ज प्राथमिकी पर पुलिस जाचं में ढिलायी के आरेापों पर राज्य सरकार केा आदेश दिया है कि मामले की विस्तृत विवेचना किसी सीनियर पुलिस अफसर से करायी जाये और मामले की प्रगति आख्या तीन हपते के भीतर पेश की जाये। कोर्ट ने मामले की सुनवायी तीन हपते बाद लगायी है।

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यह आदेश जस्टिस शबीहुल हस्नैन व जस्टिस रेखा दीक्षित की बेंच ने विजय कुमार यादव की ओर से दाखिल रिट याचिका पर पारित किया। याची के वकील प्रांशु अग्रवाल का कहना था कि अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके जगमोहन ने एक प्राइेवट बिल्डर से बेश कीमती जमीन कौड़ियों के मोल खरीदी और उसकी आड़ में बगल की याची की जमीन पर भी जबरन कब्जा करने की कोशिश करने लगे ।

जगमोहन के दबाव में केस की विवेचना निष्पक्ष व प्रभावी तरीके से नहीं की जा रही है

जिस पर याची ने गोसाईगंज थाने पर गत 8 अगस्त को जगमोहन आदि के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करायी है। याची का आरेाप है कि जगमोहन के दबाव में केस की विवेचना निश्पक्ष व प्रभावी तरीके से नहीं की जा रही है अतः कोर्ट के इस मामले में दखल देकर प्रकरण की जांच निश्पक्ष व प्रभावी तरीके से कराये। याची की ओर से यह भी मांग की गयी है कि जगमोहन की अंसल के साथ की गयी जमीनों की खरीद फरोख्त की भी जांच करायी जाये।

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कोर्ट ने सुनवायी के बाद कहा कि यह प्रभावशाली द्वारा जमीन हथियाने का गंभीर मामला है। यह टिप्पड़ी करते हुए कोर्ट ने राज्य सरकार को तीन हपते में प्रकरण में अपना जवाबी हलफनामा पेष करने का आदेष दिया है। साथ ही कोर्ट ने अपर महाधिवक्ता वी के षाही को भी निर्देष दिया कि वह सरकार से सुनिष्चित करायें कि प्रकरण की जांच विस्तृत तरीके से और किसी सीनियर पुलिस अफसर से हो।



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