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मासूम के साथ किया था रेप, कोर्ट ने 20 दिन में सुनाई आजीवन कारावास की सजा
हरचंदपुर थाना क्षेत्र में एक माह पहले छह साल की मासूम दलित बच्ची के साथ हुए दुराचार के मामले में कोर्ट ने आज अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
रायबरेली: हरचंदपुर थाना क्षेत्र में एक माह पहले छह साल की मासूम दलित बच्ची के साथ हुए दुराचार के मामले में कोर्ट ने आज अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
वहीं 22 हजार रूपए का जुर्माना भी लगाया है। यह फैसला आज बुधवार को पाक्सो कोर्ट के विशेष न्यायाधीश विजय पाल ने सुनाया।
कोर्ट ने मामले में त्वरित सुनवाई करते हुए चार्जशीट दाखिल होने के करीब 20 दिनों में ही अपना फैसला सुनाया।
अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले एडीजीसी (क्रिमिनल) दिनेश श्रीवास्तव के मुताबिक मामले की रिपोर्ट पीड़िता के पिता ने हरचंदपुर थाने में दर्ज कराई थी।
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रिपोर्ट के अनुसार बीती 17 सितंबर को वादी की छह साल की बेटी जब घर में अकेली थी तभी अभियुक्त राममिलन लोध उर्फ पुल्ली ने उसके साथ दुराचार किया।
मानवीय संवेदना को देखते हुए पुलिस ने मामला दर्ज किया और जल्द जांच पूरी की और विवेचना के बाद राम मिलन लोध उर्फ पुल्ली के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की। कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अभियुक्त को सजा सुनाई।
साथ ही कोर्ट ने जुर्माने की राशि जमा होने पर उसमें से बारह हजार रूपए पीड़िता को देने का भी आदेश दिया है। वहीं इस मामले में आरोपी को सजा दिलाने में सीओ विनीत सिंह की अहम भूमिका थी।
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