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बलात्कारी की कांपेगी रूह: मासूम को नोचने वाला हैवान रोएगा, मिली इसे ऐसी सजा
4 साल पूर्व शामली जनपद के एक गाँव मे एक 9 साल की मासूम बच्ची को एक युवक ने उस समय अपनी हवस का शिकार बनाया। जब मासूम बच्ची गाँव मे स्थित एक दुकान से सामान लेने गई थी।
लखनऊ। उत्तर प्रदेश के जनपद मुज़फ्फरनगर की पोस्को कोर्ट ने गुरुवार को एक मासूम के साथ बलात्कार करने वाले आरोपी को 15 साल के कठोर कारावास की सज़ा सुनते हुए 50 हज़ार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। दरअसल 4 साल पूर्व शामली जनपद के एक गाँव मे एक 9 साल की मासूम बच्ची को एक युवक ने उस समय अपनी हवस का शिकार बनाया। जब मासूम बच्ची गाँव मे स्थित एक दुकान से सामान लेने गई थी। उसी समय आरोपी युवक शहंशाह बच्ची को जबरन उठाकर एक मकान में ले गया, जहाँ उसने मासूम के साथ बलात्कार की घटना को अंजाम दिया और मौके से फ़रार हो गया।
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पीड़िता पेंसिल लेने के लिए जा रही
पीड़िता के परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर उसी समय आरोपी को गिरफ़्तार कर जेल भेज दिया था। तभी से आरोपी सहनशाह जेल में बंद है। आज मुज़फ्फरनगर की पोस्को कोर्ट ने कोरोना के चलते जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये आरोपी शहंशाह को 15 साल की सज़ा सुनते हुए 50 हज़ार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जोकि पीड़िता को दिया जायेगा ।
फोटो-सोशल मीडिया
इस मामले में पोस्को कोर्ट के सरकारी अधिवक्ता दिनेश कुमार शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि आज पोक्सो कोर्ट द्वारा सरकार बनाम शहंशाह में 15 वर्ष का सश्रम कठोर कारावास व 50,000 का आर्थिक दंड से दंडित किया गया। जो पीड़िता को दिया जाएगा। घटना 7/8/2016 की है। गांव में दिन में लगभग 2:30 बजे करीब पीड़िता पेंसिल लेने के लिए जा रही थी।
फोटो-सोशल मीडिया
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लड़की के कपड़े खून से लथपथ
उसका छोटा भाई उसके साथ था। अभियोग द्वारा जबरदस्ती उसे उठाकर आप ही के घर में ले जाकर उसके साथ बलात्कार किया गया। उसके छोटे भाई ने घर जाकर रोकर सारी घटना बताई। पीड़िता का भाई और उसका मामा मौके पर पहुंचे, तो उन्हें देखकर अभियुक्त वहां से भाग गया। लड़की को गंभीर हालत में अस्पताल लाया गया। कपड़े खून से लथपथ थे, जघन्य अपराध किया गया।
अभियोजन की ओर से मैं दिनेश कुमार शर्मा द्वारा 10 7 को यह पैरवी के लिए किया गया और इसमें सुनवाई के बाद अभियुक्त को दंडित किया गया। इस मामले में अभियुक्त शहंशाही है अब तक न्यायाधीश महोदय के द्वारा आज करीब 11वीं सजा है।
फोटो-सोशल मीडिया
2 साल पहले न्यायाधीश महोदय आए थे और अगर लोग डाउन नहीं लगता, तो यह लगभग 18 वी सजा होती। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा अभियुक्त को सजा सुनाई गई। लगभग आधा घंटा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग चली। लॉक डाउन की वजह से अभियुक्त या अपराधियों को कोर्ट में आना मना है।
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रिपोर्ट- अमित कुमार