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Gyanvapi Case in HC: ज्ञानवापी मामले में हाईकोर्ट में आज फिर सुनवाई, जानें अब तक क्या-क्या हुआ?

Gyanvapi Case in HC: वाराणसी के विवादित ज्ञानवापी परिसर में एएसआई सर्वे पर रोक लगाने को लेकर मुस्लिम पक्ष की ओर से दाखिल की गई याचिका पर आज गुरुवार (27 जुलाई) को इलाहाबाद हाइकोर्ट में सुनवाई होगी।

Jugul Kishor
Published on: 27 July 2023 9:10 AM IST (Updated on: 27 July 2023 10:00 AM IST)
Gyanvapi Case in HC: ज्ञानवापी मामले में हाईकोर्ट में आज फिर सुनवाई, जानें अब तक क्या-क्या हुआ?
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Gyanvapi Case in HC (Social Media)

Gyanvapi Case in HC: वाराणसी के विवादित ज्ञानवापी परिसर में एएसआई सर्वे पर रोक लगाने को लेकर मुस्लिम पक्ष की ओर से दाखिल की गई याचिका पर आज गुरुवार (27 जुलाई) को इलाहाबाद हाइकोर्ट में सुनवाई होगी। बीते दिन बुधवार को इस मामले में सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने ज्ञानवापी परिसर में सुप्रीम कोर्ट द्वारा एएसआई सर्वे पर लगाई गई रोक को गुरुवार तक आगे बढ़ा दिया था। आज गुरुवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट में दोपहर साढ़े तीन बजे इस मामले में फिर सुनवाई होगी।

हाईकोर्ट में अब तक क्या-क्या हुआ

बता दें कि इलाहाबाद हाइकोर्ट ने ज्ञानवापी परिसर में एएसआई सर्वे के खिलाफ अंजुमन इंतेजामिया मस्जिद कमेटी की अपील की बुधवार को सुनवाई की थी। मस्जिद कमेटी की ओर से कोर्ट में दलील दी गई थी कि 21 जुलाई को आदेश देते समय वाराणसी की अदालत इस निष्कर्ष पर पहुंच गई थी कि सर्वेक्षण रिपोर्ट की अनपस्थिति में मुद्दे को हल नहीं किया जा सकता है। लेकिन, कोर्ट ने इस निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले उसके सामने पेश की गई सामग्रियों की चर्चा नहीं की। अंजुमन इंतेजामिया मस्जिद कमेटी के वकील एसएफए नकवी ने कहा कि वादी के पास वास्तव में कोई साक्ष्य नहीं है और वे एएसआई सर्वेक्षण की मदद से साक्ष्य प्रस्तुत करना चाहते हैं।

हाईकोर्ट में मुस्लिम पक्ष ने कहा कि निचली अदालत ने याचिका फाइल होते ही एएसआई सर्वे का आदेश दे दिया गया। हिंदू पक्ष ने कहा कि उनके पास सबूत नहीं और एएसआई को सबूत इकठ्ठे करने चाहिए। मुस्लिम पक्ष की ओर से कहा गया कि सबूत इकठ्ठे करने की इजाजत के लिए किसी और को नहीं कह सकते ये गैरकानूनी है। कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष से पूछा कि अगर हिंदू पक्ष सबूत जुटाना चाहता है और कोर्ट इसकी इजाजत देता है तो इसमें समस्या क्या है। एएसआई सर्वेक्षण के माध्यम से सबूत इकठ्ठे हो जाएंगे तो दिक्कत क्या है।

सुप्रीम कोर्ट ने एएसआई सर्वे पर लगाई थी रोक

बता दें कि निचली अदालत के फैसले के बाद सोमवार (24 जुलाई) को ज्ञानवापी परिसर में एएसआई की टीम ने सर्वे शुरू किया था। लेकिन, एएसआई सर्वे को रूकवाने के लिए मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका पर सुनवाई करते हुए सर्वे पर 26 जुलाई शाम पांच बजे तक रोक लगा दी। सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष को हाईकोर्ट जाने के लिए कहा था। इसके बाद मुस्लिम पक्ष ने इलाहाबाद हाईकोर्ट का रूख किया। फिलहाल पूरे मामले में इलाहाबाद होईकोर्ट में सुनवाई जारी है।

Jugul Kishor

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