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Gyanvapi Case in SC: ज्ञानवापी मामले में सुप्रीम कोर्ट फिर करेगा सुनवाई, जानें क्या है मामला
Gyanvapi Case in SC: कमेटी की ओर से सर्वोच्च न्यायालय में बुधवार को पेश हुए वकील हुजेफा अहमदी ने कहा कि 24 जुलाई की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने एएसआई सर्वे पर रोक लगाने की मांग को लेकर दायर अंतरिम याचिका की जगह मुख्य याचिका का ही निपटारा कर दिया था।
Gyanvapi Case in SC: इलाहाबाद हाईकोर्ट में एएसआई सर्वे के खिलाफ चल रही सुनवाई के बीच सुप्रीम कोर्ट से ज्ञानवापी मामले को लेकर एक महत्वपूर्ण अपडेट आया है। शीर्ष अदालत ज्ञानवापी अंजुमन इंतेजामिया कमेटी की उस याचिका पर सुनवाई के लिए तैयार हो गया है, जिसका बीते सोमवार यानी 24 जुलाई को अनजाने में निपटारा कर दिया था।
कमेटी की ओर से सर्वोच्च न्यायालय में बुधवार को पेश हुए वकील हुजेफा अहमदी ने कहा कि 24 जुलाई की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने एएसआई सर्वे पर रोक लगाने की मांग को लेकर दायर अंतरिम याचिका की जगह मुख्य याचिका का ही निपटारा कर दिया था। इस पर यूपी सरकार और एएसआई की ओर से पेश एसजी तुषार मेहता ने कहा कि उसे इंतेजामिया कमेटी की विशेष अनुमति याचिका को रिवाइव करने पर कोई आपत्ति नहीं है।
दोनों पक्षों को सुनने के बाद चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच ने ज्ञानवापी अंजुमन इंतेजामिया कमेटी की मुख्य याचिका को फिर सुनवाई के लिए मंजूर कर लिया है। इस बेंच में सीजेआई के अलावा जस्टिस मनोज मिश्रा और जस्टिस जेबी पारदीवाला भी शामिल थे। इन्हीं तीनों जजों की बेंच ने सोमवार 24 जुलाई को ज्ञानवापी परिसर में चल रहे एएसआई के सर्वे कार्य को रोकने का आदेश जारी किया था।
मुख्य याचिका में क्या है ?
दरअसल, वाराणसी स्थित ज्ञानवापी मस्जिद के प्रबंधन का काम देखने वाली अंजुमन इंतेजामिया कमेटी ने सोमवार को एएसआई सर्वे को रूकवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में अंतरिम याचिका दायर की थी। इसके अलावा कमेटी की ओर से एक मुख्य याचिका भी दायर की गई थी जिसमें शीर्ष अदालत से वाराणसी जिला अदालत में चल रहे हिंदू पक्ष के मामले को खारिज करने की मांग की गई है।
कमेटी ने याचिका में कहा था कि हिंदू पक्ष ने जिस कागज पर याचिका लगाई है, उस पर ऑथराइजेशन के लिए जरूरी स्टांप नहीं है। लिहाजा नागरिक प्रक्रिया संहिता के आदेश 7, नियम 11 (सी) के तहत इसे खारिज किया जाए। अब देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट मस्जिद कमेटी के इस मुख्य याचिका पर क्या फैसला सुनाती है।
सोमवार को सर्वे पर SC ने लगाई थी रोक
हिंदू पक्ष की याचिका पर सुनवाई करते हुए 21 जुलाई को वाराणसी जिला जज ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) की टीम को ज्ञानवापी परिसर का सर्वे करने का आदेश दिया था। इस आदेश का पालन करते हुए सोमवार 24 जुलाई को टीम सर्वे करने पहुंची। मुस्लिम पक्ष की ओर से इसका बहिष्कार किया गया था और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में आदेश को चुनौती दी थी। जिस पर सुनवाई करते हुए शीर्ष अदालत ने सर्वे का काम रूकवा दिया था। ये रोक 26 जुलाई की शाम पांच बजे तक के लिए है। आला अदालत ने मुस्लिम पक्ष को हाईकोर्ट जाने का आदेश दिया था। आज इस मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई हो रही है। माना जा रहा है कि सर्वे पर कोर्ट का फैसला आज आ सकता है।