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Allahabad हाईकोर्ट से मुख़्तार अंसारी के बेटों अब्बास और उमर को बड़ी राहत, तो भाई अफजाल पर फैसला 24 जुलाई को

Prayagraj News: उत्तर प्रदेश के माफिया मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास और उमर अंसारी को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बड़ी राहत दी है। अदालत ने ये राहत गजल होटल मामले में दी है।

Aman Kumar Singh
Published on: 12 July 2023 10:35 AM GMT (Updated on: 12 July 2023 10:49 AM GMT)
Allahabad हाईकोर्ट से मुख़्तार अंसारी के बेटों अब्बास और उमर को बड़ी राहत, तो भाई अफजाल पर फैसला 24 जुलाई को
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मुख्तार अंसारी के साथ बेटे अब्बास और उमर (Social Media)

Prayagraj News: यूपी बाहुबली माफिया मुख्तार अंसारी (Mukhtar Ansari) के बेटे अब्बास और उमर अंसारी को बुधवार (12 जुलाई) को इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) से बड़ी राहत मिली है। उच्च न्यायालय ने गजल होटल मामले (Ghazal Hotel Case) में निचली अदालत में चल रही कार्रवाई पर रोक लगा दी है। दोनों भाइयों पर सरकारी जमीन पर कब्जा कर रजिस्ट्री कराने का आरोप है।

क्या है मामला?

साल 2005 में मुख़्तार के बेटे अब्बास अंसारी और उमर अंसारी के नाम पर 'गजल होटल' की जमीन की रजिस्ट्री हुई थी। याचिकाकर्ता अब्बास अंसारी और उमर ने रजिस्ट्री के वक़्त खुद को नाबालिग बताया था। इसी आधार पर दोनों ने खुद को मामले में निर्दोष बताया। साथ ही, कार्रवाई पर रोक लगाने की भी मांग की। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मामले में सुनवाई के बाद अब्बास अंसारी और उमर अंसारी को राहत देते हुए चार्जशीट पर रोक लगा दी।

होटल के जमीन की रजिस्ट्री भी फर्जी थी

दरअसल, गाजीपुर सदर एसडीएम प्रभास कुमार (SDM Prabhas Kumar) ने महुआबाग में स्थित होटल गजल के जमीन की पैमाइश करवाई थी। जिसमें अनियमितता मिली। होटल के नक्शे को भी SDM ने निरस्त करते हुए मुख्तार की पत्नी आफसा और दोनों बेटों अब्बास और उमर अंसारी सहित 12 के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी। होटल के जमीन की रजिस्ट्री भी फर्जी पाई गई थी। जांच में मिला कि नक्शे को दो बार में पास कराया गया था, ये गैरकानूनी है।

नक्शा हाउसिंग का, इस्तेमाल कमर्शियल में
सरकारी जांच में सामने आया था कि होटल गजल के मास्टर प्लान में हाउसिंग का नक्शा पास कराया गया था, जबकि उसका इस्तेमाल कमर्शियल रूप से किया जा रहा था। इसमें सुरक्षा मानकों को भी दरकिनार कर गलत तरीके से निर्माण कराया गया था।

अफजाल की अपील पर सुनवाई पूरी, फैसला 24 को

वहीं दूसरी तरफ अफजाल अंसारी (Afzal Ansari) की सजा रद्द करने तथा जमानत पर रिहाई की मांग वाली अपील पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई पूरी हो चुकी है। अदालत ने सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया है। कोर्ट मामले में 24 जुलाई को अपना फैसला सुनाएगा। बता दें, गैंगस्टर मामले में गाजीपुर एमपी एमएलए कोर्ट (Ghazipur MP MLA Court) ने अफजाल अंसारी को 4 साल की सजा सुनाई है। इसी के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील दाखिल की गई है।

Aman Kumar Singh

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