×

जमीन हड़पने के लिए मालिक को बताया पाकिस्तानी, अब प्रधान समेत 7 पर FIR

दरअसल यहां के महाराजगंज कोतवाली के एक व्यक्ति को पाकिस्तान जाकर बस जाने की कूटनीति करते हुए आरोपितों ने जमीन दूसरे व्यक्ति के नाम दर्ज करा दिया।

Newstrack
Published on: 24 July 2020 10:55 PM IST
जमीन हड़पने के लिए मालिक को बताया पाकिस्तानी, अब प्रधान समेत 7 पर FIR
X

रायबरेली: यूपी के रायबरेली में चीफ जुडीशियल मजिस्ट्रेट मेराज अहमद ने चकबंदी के अधिकारी, कर्मचारी, प्रधान और कोटेदार समेत 7 लोगों के विरुद्ध जालसाजी का मुकदमा दर्ज कर कार्यवाई के निर्देश दिए हैं। दरअसल यहां के महाराजगंज कोतवाली के एक व्यक्ति को पाकिस्तान जाकर बस जाने की कूटनीति करते हुए आरोपितों ने जमीन दूसरे व्यक्ति के नाम दर्ज करा दिया। पीड़ित ने वाद कोर्ट में फाइल किया जिस पर अदालत ने अपना फैसला सुनाया।

2018 में दाखिल हुआ था वाद

जानकारी के अनुसार जिले के महाराजगंज कोतवाली क्षेत्र के रसेहता गांव के मूल निवासी औलाद मोहम्मद (50) ने 5 दिसंबर 2018 को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट में वाद दाखिल कराया था। उन्होंने अदालत में दिए प्रार्थना पत्र में लिखा कि शहर कोतवाली के छोटी बाजार रंग महल निवासी महताब खां चकबंदी के तत्कालीन नायब तहसीलदार हरचंदपुरपुर संजय सिंह,

ये भी पढ़ें- आने वाला समय वर्चुअल लैब की तकनीक पर होगा आधारित: प्रो. मनोज दीक्षित

तत्कालीन कानूनगो विजय सिंह, हरचंदपुर थाना क्षेत्र के पहाड़पुर कासो के प्रधान धीरेंद्र सिंह, कोटेदार धीरेंद्र विक्रम सिंह, ग्राम सभा की सदस्य कलावती और मिल एरिया थाना क्षेत्र के संदीराम गांव निवासी जितेंद्र सिंह ने जालसाजी कर उसकी जमीन को हड़पने के लिए 27 नवबंर 2017 को कागजात में पीड़ित के परिवार को पाकिस्तान में जाकर बसा हुआ दिखा डाला।

23 जुलाई को सभी आरोपितों के खिलाफ मुकदमे का आदेश

इसके बाद 1/3 के भागीदार महताब को 1/2 का भागीदार बना डाला। इस कागजी प्रक्रिया के बाद महताब ने अपने हिस्से की अधिक जमीन का सौदा जितेंद्र सिंह के हाथों कर डाला। यही नहीं चकबंदी के तत्कालीन नायब तहसीलदार ने पीड़ित की जमीन को ग्रामसभा में भी दर्ज करने के निर्देश दिए हैं।

ये भी पढ़ें- BJP का अशोक गहलोत पर गंभीर आरोप, SOG चीफ पर भी खड़े किए सवाल

इसका पता चलने के बाद पीड़ित साक्ष्य के लिए आधार कार्ड समेत समस्त मूल दस्तावेज के साथ अदालत के दरवाजे पर न्याय के लिए पहुंचा। जहां अदालत ने गहनता से हर पहलू और साक्ष्य को देखकर 23 जुलाई 2020 को सभी आरोपितों के विरुद्ध हरचंदपुर थाने में मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है।

रिपोर्ट- नरेंद्र सिंह

Newstrack

Newstrack

Next Story