TRENDING TAGS :

Aaj Ka Rashifal

रायबरेलीः एसिड अटैक पीड़िता की जीत, 2 साल बाद न्याय, आरोपी को मिली ये सजा

जानकारी के अनुसार, घटना 16 अप्रैल 2019 की है। ऊंचाहार कोतवाली क्षेत्र के पट्टी रहस कैथवल गांव की युवती साइकिल से आइटीआई कॉलेज खोजनपुर पढ़ने जा रही थी। रास्ते में गौरेया बाजार के पास बाइक सवार युवक ने उसके ऊपर एसिड फेंक दिया था।

Newstrack
Published on: 20 March 2021 1:25 PM IST
रायबरेलीः एसिड अटैक पीड़िता की जीत, 2 साल बाद न्याय, आरोपी को मिली ये सजा
X
रायबरेलीः एसिड अटैक पीड़िता की जीत, 2 साल बाद न्याय, आरोपी को मिली ये सजा

रायबरेली: उत्तर प्रदेश के रायबरेली में विशेष न्यायाधीश हीरालाल ने एक एसिड अटैक पीड़िता को दो साल में इंसाफ दे दिया है। दो साल पहले कॉलेज जा रही छात्रा पर तेजाब फेकने वाले आरोपी को कोर्ट ने उम्रकैद और 50 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। मामला जिले के ऊंचाहार कोतवाली क्षेत्र की है।

युवती पर फेंका एसिड

जानकारी के अनुसार, घटना 16 अप्रैल 2019 की है। ऊंचाहार कोतवाली क्षेत्र के पट्टी रहस कैथवल गांव की युवती साइकिल से आइटीआई कॉलेज खोजनपुर पढ़ने जा रही थी। रास्ते में गौरेया बाजार के पास बाइक सवार युवक ने उसके ऊपर एसिड फेंक दिया था। गंभीर रूप से झुलसने के कारण पीड़िता को ट्रॉमा सेंटर लखनऊ में इलाज हुआ। इसी बीच युवती का चयन पुलिस विभाग में कांस्टेबल पद पर हो गया था, मगर एसिड अटैक के कारण वह समय से ज्वाइन करने नही जा सकी।

ये भी पढ़ें... ADG के बस्ती पहुंचते ही SP का ट्रांसफर, युवती से अश्लीलता केस में नपे पुलिसकर्मी

स्वस्थ होने के बाद प्रशिक्षण के लिए भेजी गई युवती

डेढ़ माह इलाज के बाद जब स्वस्थ हुईं तो तत्कालीन पुलिस कप्तान की पहल पर उसे प्रशिक्षण के लिए भेजा गया। इस प्रकरण में माधवपुर सुल्तान मजरे अरखा गांव के प्रदीप मौर्य को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था। आज जब चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट के जज हीरालाल ने आरोपी को सजा सुनाई तो परिजनों को सुकून मिला और उन्होंने न्याय व्यवस्था को धन्यवाद दिया।

Rae Bareli

आरोपी को मिली आजीवन कारावास की सजा

आरोपी प्रदीप कुमार पीड़िता को मोबाइल पर धमकी भरे मैसेज भेजता था। इसी के जरिए पुलिस उस तक पहुंच गई। एसिड अटैक करते वक्त प्रदीप ने चेहरे पर नकाब बांध रखा था, इसलिए तब मामला अज्ञात के खिलाफ पंजीकृत किया गया था। केस की विवेचना तत्कालीन सीओ विनीत सिंह ने की थी। 48 घंटे के भीतर आरोपित को गिरफ्तार कर लिया था। इस मामले में एक माह के भीतर चार्जशीट दाखिल कर दी गई और आज दीवानी न्यायालय ने आरोपी को आजीवन कारावास की सजा और 50 हजार का अर्थदंड लगाया है।

रिपोर्ट- नरेंद्र

दोस्तों देश दुनिया की और खबरों को तेजी से जानने के लिए बनें रहें न्यूजट्रैक के साथ। हमें फेसबुक पर फॉलों करने के लिए @newstrack और ट्विटर पर फॉलो करने के लिए @newstrackmedia पर क्लिक करें।न



\
Newstrack

Newstrack

Next Story