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फिर आजम की बढ़ी मुसीबतें कोर्ट में पेश न होने से गैर जमानती वारंट जारी
रामपुर में एडीजे-6 की कोर्ट में आजम खान उनके बेटे अब्दुल्ला आजम के खिलाफ कई मामले चल रहे हैं लेकिन कोर्ट में न तो वे और न ही उनके बेटे अब्दुल्ला पेश हो रहे हैं। अब एक बार फिर आजम के खिलाफ कोर्ट ने गैर जमानती वारंट जारी किया है और दो मामलों में 82 की कार्यवाही के आदेश दिया है
रामपुर: समाजवादी पार्टी के सांसद आजम खान की मुश्किलें बढ़ती ही जा रही हैं। रामपुर कोर्ट में चल रहे पिछले कई मामलों में आजम खान के खिलाफ जमानती और गैर जमानती वारंट जारी किया जा चुका है। लेकिन सपा सांसद आजम खान कोर्ट में पेश ही नहीं हो रहे हैं। अब एक बार फिर कोर्ट ने आजम के खिलाफ कोर्ट ने गैर जमानती वारंट जारी किया है। वहीं आजम को कई मामलों में धारा-82 की कार्रवाई के तहत नोटिस भी भेजें गए हैं। बता दें कि धारा 82 की नोटिस के बाद कुर्की की कार्रवाई की जाती है।
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82 की कार्यवाही के आदेश
बता दें कि रामपुर में एडीजे-6 की कोर्ट में आजम खान उनके बेटे अब्दुल्ला आजम के खिलाफ कई मामले चल रहे हैं लेकिन कोर्ट में न तो वे और न ही उनके बेटे अब्दुल्ला पेश हो रहे हैं। अब एक बार फिर आजम के खिलाफ कोर्ट ने गैर जमानती वारंट जारी किया है और दो मामलों में 82 की कार्यवाही के आदेश दिया है।
सरकारी वकील राम अवतार सैनी ने बताया कि आजम खान के पर चल रहा पहला मामला उनके पड़ोसी ने दर्ज करवाया है। जिसमें लगातार गैरहाजिर रहने के चलते 82 की कार्रवाई और गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। साथ ही 20 जनवरी को कोर्ट में हाजिर होने का आदेश दिया गया है।
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अब्दुल्लाह आजम ने कहा था- हमें अली भी चाहिए, बजरंगबली भी चाहिए लेकिन अनारकली नहीं चाहिए
सरकारी वकील ने रामअवतार सैनी ने बताया कि आजम खान के बेटे अब्दुल्लाह आजम पर पूर्व सांसद जयाप्रदा पर टिप्पणी करने का मामला भी विचाराधीन है। जिसमें उन्होंने कहा था कि 'हमें अली भी चाहिए, बजरंगबली भी चाहिए लेकिन अनारकली नहीं चाहिए' उस मामले में लगातार गैरहाजिर होने के कारण अब्दुल्लाह आजम को जमानती वारंट जारी किया गया है। इस मामले में अब्दुल्ला आजम को कोर्ट में पेशी के लिए 22 जनवरी की तारीख तय की गई है।