Azam Khan Hate Speech Case: हेट स्पीच केस में आजम खान को 2 साल की सजा, रामपुर की कोर्ट ने सुनाई सजा

Azam Khan Hate Speech Case: समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और पूर्व मंत्री आजम खां को रामपुर कोर्ट ने दोषी करार किया। 2019 के हेट स्पीच मामले एक विशेष अदालत अपना फैसला सुनाया।

Jugul Kishor
Published on: 15 July 2023 3:51 AM GMT (Updated on: 15 July 2023 9:49 AM GMT)
Azam Khan Hate Speech Case: हेट स्पीच केस में आजम खान को 2 साल की सजा, रामपुर की कोर्ट ने सुनाई सजा
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आजम खान ( सोशल मीडिया)

Azam Khan Hate Speech Case: समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और पूर्व मंत्री आजम खान को शनिवार (15 जुलाई) को रामपुर की अदालत ने दोषी करार दिया। 2019 के हेट स्पीच मामले में एक विशेष अदालत ने दो साल की सजा सुनाई है। 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान आजम खान बसपा-सपा गठबंधन प्रत्याशी थे, उस दौरान उन पर आरोप लगा था कि उन्होंने चुनाव प्रचार के दौरान सीएम योगी और तत्कालीन जिलाधिकारी समेत कई अधिकारियों के खिलाफ भड़काऊ भाषण दिया था।

2019 में सीएम और जिलाधिकारी के खिलाफ दिया था भड़काऊ भाषण

2019 के लोकसभा चुनाव को दौरान सपा नेता आजम खान का एक वीडियो वायरल हुआ था। इसी वीडियो के आधार पर तत्कालीन वीडियो टीम प्रभारी अनिल कुमार चौहान ने आजम खां के ऊपर केस दर्ज करवाया था। आरोप लगाया था कि आजम खान ने थाना शाहजादनगर में आयोजित जनसभा में सीएम और तत्कालीन जिलाधिकारी, निर्वाचन आयोग, समेत कई अधिकारियों के खिलाफ भड़काऊ भाषण दिया था। इस मामले की सुनवाई एमपी-एमएलए कोर्ट मजिस्ट्रेट ट्रायल में चल रही है। कोर्ट ने आज शनिवार को आजम खां को दोषी करार दिया है।

हेट स्पीच मामले में मिल चुकी है, तीन साल की सजा

बता दें कि बीते साल 2022 में रामपुर की एमपी/एमएलए कोर्ट ने आजम खां को 2019 के एक अन्य भड़काऊ भाषण मामले में दोषी ठहराया था। तीन साल की सजा सुनाई थी और 25 हजार रूपये का जुर्माना लगाया था। हालांकि कोर्ट से आजम खान को इस मामले में जमानत मिल गई थी। इसके बाद आजम खान की उत्तर प्रदेश विधानसभा की सदस्यता रदद कर दी गई थी। आजम खान के खिलाफ हेट स्पीच का ये मामला भारतीय जनता पार्टी के नेता आकाश सक्सेना की ओर से दर्ज करवाया गया था।

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