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Rampur News: कोर्ट में चला आज़म खान के साले की शादी का वीडियो कैसेट, जानिए क्या थी वजह
Rampur News: अब्दुल्ला आजम के दो जन्म प्रमाण पत्र मामले में रामपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट में आज बचाव पक्ष (अब्दुल्ला आजम) द्वारा दो गवाहों को कोर्ट के समक्ष पेश किया गया
Rampur News: अब्दुल्ला आजम के दो जन्म प्रमाण पत्र मामले में रामपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट में आज बचाव पक्ष (अब्दुल्ला आजम) द्वारा दो गवाहों को कोर्ट के समक्ष पेश किया गया। वही आज़म खान के आरपीएस स्कूल प्रकरण में आज कोतवाली पुलिस द्वारा आज कोर्ट के समक्ष लगभग 2000 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की गई जिसमें न्यायालय द्वारा विवेचक द्वारा प्रेषित की गयी। इस मामले में अभियोजन अधिकारी अमरनाथ तिवारी ने बताया अब्दुल्ला आजम खान के दो जन्म प्रमाण पत्र से संबंधित मामला जो एमपी एमएलए कोर्ट मजिस्ट्रेट न्यायालय में चल रही है सफाई साक्ष्य में आज नियत थी, बचाव पक्ष के द्वारा आज दो गवाहों को पेश किया गया। डीडब्ल्यू 13 जमीर खान और डीडब्ल्यू 14 निखत अखलाक को पेश कराया गया है और अग्रिम तिथि न्यायालय ने 9 जून 2023 नियत की है।
गवाह के सामने चलाया गया वीडियो कैसेट
पिछले तारीख को इन्होंने गवाह अब्दुल कलीम को पेश किया था, उसमें इन्होंने मोहम्मद आजम खान के साले की शादी का एक वीडियो पेश किया था और वही वीडियो उस दिन चला था। वह कैसेट इन्होंने न्यायालय में दाखिल किया है वही कैसेट आज भी इस गवाह के सामने चलाया गया। आजम खान की तरफ से 28 गवाहों की सूची न्यायालय में दी गई थी। 28 गवाहों को पेश किया जाना है, जिसमें से 14 गवाह पेश कर दिए गए हैं। तीन गवाहों के नाम इन्होंने वापिस ले लिया है और शेष गवाह अभी बचे हैं।
इस मामले में अगली तारीख 9 जून नियत
आरपीएस पब्लिक स्कूल प्रकरण में कोतवाली पुलिस द्वारा चार्जशीट दाखिल करने के मामले में अभियोजन अधिकारी अमरनाथ तिवारी ने बताया थाना कोतवाली पर मुकदमा अपराध संख्या 70/20 धारा 420 120b पंजीकृत थी जिसमें पूर्व में विवेचक द्वारा आरोपपत्र ताज़ीन फातिमा और तौफ़ीक़ अहमद के विरुद्ध दाखिल की गई थी,173(8) में विवेचना विवेचक जारी की गई थी उस विवेचना के दौरान आज न्यायालय में पूरा आरोप पत्र विवेचक द्वारा पेश किया गया है।
जिसमें मोहम्मद आजम खान के विरुद्ध 420, 467, 468, 471, 120 बी आईपीसी और ताज़ीन फातिमा और तौफीक अहमद के विरुद्ध 467 468, 471 के विरुद्ध आरोप पत्र पेश किया गया है पूर्व में 420 और 120 बी में उन लोगों को आरोप पत्र पेश किया जा चुका था। न्यायालय ने विवेचक द्वारा प्रेषित किए गए आरोप पत्र पर संज्ञान लिया है। लगभग 2000 पन्नों की चार्जशीट को विवेचक द्वारा लाया गया था और न्यायालय में दाखिल किया गया।