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यूपी में बंपर नौकरियां: सहायक शिक्षक के 31,661 पदों पर भर्तियां, आदेश जारी
यूपी में 69 हजार शिक्षकों की भर्ती में बार-बार आ रही दिक्कतों को देखते हुए योगी सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 37,339 पदों की भर्ती पर रोक के आदेश को देखते हुए शेष 31,661 पदों पर भर्ती प्रक्रिया पूरी करने का फैसला किया है।
लखनऊ: यूपी में 69 हजार शिक्षकों की भर्ती में बार-बार आ रही दिक्कतों को देखते हुए योगी सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 37,339 पदों की भर्ती पर रोक के आदेश को देखते हुए शेष 31,661 पदों पर भर्ती प्रक्रिया पूरी करने का फैसला किया है। इसके साथ ही इस नियुक्ति प्रक्रिया को अभ्यर्थियों द्वारा चुनौती दिए जाने की संभावना को देखते हुए उच्च न्यायालय इलाहाबाद व लखनऊ खंडपीठ में कैविएट भी दाखिल करने का निर्णय लिया है।
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बेसिक शिक्षा विभाग की अपर मुख्य सचिव रेणुका कुमार ने गुरुवार को जारी आदेश में कहा
बेसिक शिक्षा विभाग की अपर मुख्य सचिव रेणुका कुमार ने गुरुवार को जारी आदेश में कहा है कि इस मामलें में सर्वोच्च न्यायालय में बीती 24 जुलाई को बहस पूरी हो गई थी और निर्णय सुरक्षित कर लिया गया था। राज्य में शिक्षकों की कमी और निकट भविष्य में स्कूल खोले जाने की स्थिति को देखते हुए सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का पालन करते हुए 37 हजार 339 पदों को छोड़ कर शेष 31 हजार 661 पदों पर भर्ती किया जाना जरूरी है। इसलिए 69 हजार पदों में से 37 हजार 339 पदों को शिक्षामित्रों के लिए छोड़ते हुए शेष 31 हजार 661 पदों पर भर्ती किए जाने का निर्णय लिया गया है।
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रेणुका कुमार ने आगे कहा है
रेणुका कुमार ने आगे कहा है कि पूर्व में 69 हजार रिक्त पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू की गई थी और अभ्यर्थियों को जिलों में रिक्त पदों के अनुसार आरक्षण नियमों का पालन करते हुए जिले भी आवंटित किए जा चुके है। इसलिए पूर्व में आवंटित जिले व आरक्षण के मुताबिक ही अब 31 हजार 661 पदों पर भर्ती के लिए उसी अनुपात में जिलों का आवंटन किया जाए तथा मेरिट के मुताबिक नियुक्ति पत्र जारी किए जाए। उन्होंने यह भी कहा है कि ये सभी नियुक्तियां सर्वोच्च न्यायालय के अंतिम निर्णय के अनुसार ही मान्य होगी और सभी अभ्यर्थियों के नियुक्ति पत्र में इसका उल्लेख अवश्य किया जाए।
सीएम ने बीते शनिवार को बेसिक शिक्षा विभाग को निर्देश दिया था
बता दे कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बीते शनिवार को बेसिक शिक्षा विभाग को निर्देश दिया था कि सर्वोच्च न्यायालय ने 69 हजार सहायक अध्यापकों के प्रकरण में केवल 37,339 पदों की भर्ती पर रोक लगाई है, लिहाजा शेष 31,661 पदों पर नियुक्तियां एक सप्ताह में की जाए। मुख्यमंत्री के इस निर्देश के बाद ही बीटीसी अभ्यर्थियों ने सर्वोच्च न्यायालय में सरकार के इस फैसले के खिलाफ याचिका दाखिल कर दी।
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सर्वोच्य न्यायालय में बीटीसी अभ्यर्थियों की याचिका दाखिल करने वाली वकील रितु रेनुवाल ने याचिका में कहा है कि 69 हजार शिक्षक भर्ती मामले में सर्वोच्य न्यायालय ने अपना फैसला सुरक्षित रखा हुआ है। ऐसे में जब तक शीर्ष न्यायालय का फैसला नहीं आता है, 31661 पदों की भर्ती के यूपी सरकार के नोटिफिकेशन पर रोक लगाई जाए।
मनीष श्रीवास्तव
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