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डीएम का आदेश, एक महीने तक किरायदारों से नहीं वसूला जाएगा किराया

कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप के बाद पीएम नरेंद्र मोदी ने देश भर में लॉकडाउन का एलान किया है। लॉकडाउन के बाद से दिल्ली समेत पूरे भारत में कारखाने, बड़ी-बड़ी कम्पनियां और निर्माण कार्य सब बंद हो गये हैं।

Aditya Mishra
Published on: 28 March 2020 11:54 AM GMT
डीएम का आदेश, एक महीने तक किरायदारों से नहीं वसूला जाएगा किराया
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नोएडा: कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप के बाद पीएम नरेंद्र मोदी ने देश भर में लॉकडाउन का एलान किया है। लॉकडाउन के बाद से दिल्ली समेत पूरे भारत में कारखाने, बड़ी-बड़ी कम्पनियां और निर्माण कार्य सब बंद हो गये हैं। काम बंद होने के बाद मकान मालिक का किराया कैसे दिया जाएगा। ये डर उन्हें रात दिन सता रहा है।

नौकरी पेशा लोगों की इस समस्या को दूर करने के लिए नोएडा के डीएम ने एक आदेश जारी किया है। जिसके मुताबिक कोई भी मकान मालिक अगले एक महीने तक अपने किराएदारों से किराया नहीं लेगा। जो भी इस नियम को उल्लंघन करेगा उसको 1 साल की सजा हो सकती है या जुर्माना देना पड़ सकता है।

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बता दे की लॉकडाउन के बीच किराएदारों पर मकान मालिक किराया देने के लिए दबाव बना रहे थे। जनपद में कई जगह तो मकान मालिकों ने किराया न मिलने पर उनके सामान तक घर से बाहर फेंक दिए।

कई बार ऐसी शिकायतें मिलने पर आखिरकार जिला प्रशासन नींद से जागा है। जिला मजिस्ट्रेट बीएन सिंह ने मकान मालिकों पर सख्त कार्रवाई के आदेश दिए हैं।

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किराये का घर छोड़ने को मजबूर हुए लोग

जिला मजिस्ट्रेट बीएन सिंह ने बताया कि कोविड-19 महामारी के कारण गौतमबुद्ध नगर में लॉक डाउन है। जनपद में बड़ी संख्या में किराएदार रहते हैं। किरायदारों का कहना है कि मकान मालिकों द्वारा जबरन मकान को खाली करने के बाध्य किया जा रहा था और लगातार उन्हें भागने पर विवश किया जा रहा था। ऐसे में विकल्प न मिलने पर उनका पलायन जारी हो गया।

2 साल की हो सकती है सजा

शहर के सड़कों पर बड़ी तादाद में वे पलायन करने को विवश हो रहे थे। जिला प्रशासन के अधिकारियों ने बताया कि ऐसे मकान मालिकों के खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 के अंतर्गत दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी, जिसमें 1 वर्ष तक की सजा या अर्थदंड या दोनों हो सकता है।

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आदेश का उल्लंघन करने इस नम्बर पर दें सूचना

जिला प्रशासन ने बताया कि यदि किसी मकान मालिक द्वारा आदेश का उल्लंघन किया जाता है, तो प्रभावित व्यक्ति द्वारा इसकी सूचना जनपद के इंटीग्रेटेड कंट्रोल रूम के दूरभाष नंबर 0120-2544 700 पर दी जा सकती है।

Aditya Mishra

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