नवोदय विद्यालयों के मुकदमों की पैरवी के लिए वकीलों की नियुक्ति पर रिपोर्ट तलब

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मानव संसाधन विकास मंत्रालय नई दिल्ली के सचिव को नवोदय विद्यालय के मुकदमों में वकील रखने के मामले की जांच करने का निर्देश दिया है।

Aditya Mishra
Published on: 29 July 2019 1:28 PM GMT
नवोदय विद्यालयों के मुकदमों की पैरवी के लिए वकीलों की नियुक्ति पर रिपोर्ट तलब
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प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मानव संसाधन विकास मंत्रालय नई दिल्ली के सचिव को नवोदय विद्यालय के मुकदमों में वकील रखने के मामले की जांच करने का निर्देश दिया है। और कहा है कि वह ए एस जी आई का भी विचार ले कि क्या भारत सरकार के पैनल से कोर्ट में बेहतर पक्ष रखा जा सकता है।

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कोर्ट ने 4 माह में रिपोर्ट मांगी है। कोर्ट ने निर्देश दिया है कि जांच पूरी होने तक नवोदय विद्यालय समिति व जवाहर नवोदय विद्यालय से सम्बंधित हाई कोर्ट में दाखिल होने वाले मुकदमां की नोटिस ए.एस.जी.आई. कार्यालय द्वारा प्राप्त की जायेगी।

कोर्ट ने नाबालिग याची के शिक्षा के अधिकार के मुद्दे पर भारत सरकार के मानव संसाधन मंत्रालय से जानकारी मांगी है।याचिका की सुनवाई 1 अगस्त को होगी।

यह आदेश न्यायमूर्ति अजय भनोट ने छात्रा देवा पटेल की याचिका पर दिया है। याचिका की सुनवाई के समय नवोदय विद्यालय समिति की तरफ से दो वकील कोर्ट में बहस के लिए पेश हुए। दोनों में अधिकारिता को लेकर विवाद हुआ।

याचिका में उठाया गया है ये मुद्दा

कोर्ट ने कहा किस विभाग का कौन वकील होगा, कोर्ट तय नहीं कर सकती। यह विभाग ही तय करेगा। एक केस में एक ही पक्ष के दो वकील आने से न्याय प्रशासन में दिक्कत आ रही है।

याचिका में 6 से 14 साल के बच्चे को अनिवार्य शिक्षा का मुद्दा है। अनुछेद 21 ए के तहत मूल अधिकार में शामिल है। केंद्र सरकार के अधिवक्ता राजेश त्रिपाठी ने मंत्रालय की तरफ से कोर्ट में पक्ष रखा।

जिस पर कोर्ट ने न्यायहित में नवोदय विद्यालय के मुकदमों की नोटिस का अधिकार ए एस जी आई कार्यालय को सौपे जाने का अंतरिम आदेश दिया है और इस मामले में केंद्र सरकार से रिपोर्ट मांगी लें।

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Aditya Mishra

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