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राजेन्द्रा स्टील कर्मियों के देयों के भुगतान पर ओएल से रिपार्ट तलब

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने आॅफिशियल लिक्वीडेटर के अधिवक्ता अर्नव बनर्जी को कानपुर की मेसर्स राजेन्द्र स्टील कंपनी के पूर्व कर्मचारियों के देयों के भुगतान की अद्यतन रिपोर्ट पेश करने को कहा।

Dharmendra kumar
Published on: 16 April 2019 4:21 PM GMT
राजेन्द्रा स्टील कर्मियों के देयों के भुगतान पर ओएल से रिपार्ट तलब
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प्रयागराज: इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने आॅफिशियल लिक्वीडेटर के अधिवक्ता अर्नव बनर्जी को कानपुर की मेसर्स राजेन्द्र स्टील कंपनी के पूर्व कर्मचारियों के देयों के भुगतान की अद्यतन रिपोर्ट पेश करने को कहा।

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कोर्ट ने कहा है कि कितना धन बचा है और कितने कर्मचारियों को भुगतान अभी किया जाना है। देयों के पूरे भुगतान की क्या स्थिति है, अभी पैरापशु सिद्धान्त के तहत कर्मचारियों को एक चौथाई राशि का भुगतान किया जा रहा है। मामले की अगली सुनवाई 25 अप्रैल को होगी।

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न्यायमूर्ति अंजनी कुमार मिश्र ने यह आदेश सतीराम यादव, एमके अवस्थी व अन्य कर्मचारियों की अर्जी पर दिया है। अर्जी पर अधिवक्ता कृष्ण जी शुक्ला ने बहस की। कंपनी के डायरेक्टर डीके बत्रा के अमेरिका से प्रत्यर्पण के मामले में भारत सरकार की तरफ से हलफामा दाखिल कर बताया गया कि पेपर विदेश मंत्रालय के जरिए अमेरिकी दूतावास को भेजा गया है और वहां पहुंच गया है। प्रत्यर्पण कार्यवाही की जा रही है।

Dharmendra kumar

Dharmendra kumar

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