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दर्दनाक हादसे से सहमा यूपी, सिर्फ 2 सेकेण्ड में 16 लोगों की गई जान

यह दर्दनाक घटना आज सुबह शाहजहांपुर जिले में घटी है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार बेकाबू ट्रक की टेंपो और मैजिक से जोरदार टक्कर हुई।भीषण हादसे में करीब 16 लोगों की मौत हो गई है। टक्कर लगते ही सड़क पर चीख पुकार मच गई। हादसे में घायलों को को आनन-फानन में अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

Harsh Pandey
Published on: 27 Aug 2019 1:21 PM IST
दर्दनाक हादसे से सहमा यूपी, सिर्फ 2 सेकेण्ड में 16 लोगों की गई जान
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शाहजहांपुर: उत्तर प्रदेश के जिला शाहजहांपुर में लखनऊ-दिल्ली हाईवे पर दर्दनाक हादसा हुआ है। इस सड़क हादसे में 16 लोगों की मौत हो गई है, जबकि घायलों को नजदिक अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

ट्रक की टेंपो और मैजिक से जोरदार टक्क

यह दर्दनाक घटना आज सुबह शाहजहांपुर जिले में घटी है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार बेकाबू ट्रक की टेंपो और मैजिक से जोरदार टक्कर हुई।भीषण हादसे में करीब 16 लोगों की मौत हो गई है। टक्कर लगते ही सड़क पर चीख पुकार मच गई। हादसे में घायलों को को आनन-फानन में अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

वहीं कई लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है, पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर शवगृह में रखवा दिया है।घटना की सूचना मिलते ही डीएम और एसपी मौके पर पहुंचे, वहीं ट्रक चालक मौके से फरार हो गया। इस दर्दनाक सड़क दुर्घटना की खबर मिलते ही प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूरे मामले का संज्ञान लिया। साथ ही घायलों से उपचार और उचित मुआवजे के संबंध में जिलाधिकारी को निर्देश दिया।

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गौरतलब है कि अधिकतर सड़क दुर्घटनायें तेज रफ्तार और ड्रिंक एण्ड ड्राइव के कारण होती है।

शाशम न प्रशासन को चाहिए कि सड़क दुर्घटनाओं के रोकथाम के लिए कडे़ बन्दोबस्त करने चाहिए

बता दें कि सरकार ने यातायात नियम में कई बड़े व कठोर बदलाव किये है, जो 1 सिंतंबर से प्रभावी रुप से लागू होंगे।

यातायात नियमों का उल्लघन करने पर दण्ड दो गुना कर दिया गया है।

कुछ यातायात नियम, जिनमें बदलाव हुए...

1. नए मोटर व्हीकल एक्ट के मुताबिक ड्राइविंग लाइसेंस (DL) और व्हीकल रजिस्ट्रेशन के लिए आधार अनिवार्य होगा।

2. बगैर हेलमेट या ओवरलोड दोपहिया वाहन पर 3 महीने के लिए ड्राइवर लाइसेंस अयोग्य। बगैर हेलमेट पर 1 हजार रुपए और ओवर लोडिंग पर दो हजार रुपए जुर्माना

3. नाबालिग के वाहन चलाते समय हादसा होने पर अभिभावक को 25 हजार रुपए का जुर्माना भरने के साथ-साथ 3 साल की सजा हो सकती है साथ ही जुवेनाइल एक्ट के तहत मामला चलेगा।

4. अब हिट-एंड-रन के केस में सरकार पीड़ित के परिजनों को 2 लाख या इससे ज्यादा का मुआवजा देगी। ये रकम फिलहाल 25,000 है।

5. रोड रेगुलेशन्स के उल्लंघन पर अब 100 नहीं, 500 रुपए का जुर्माना। टिकट के बिना ट्रैवल करने का जुर्माना 200 से बढ़कर 500 रुपए।

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6. अथॉरिटी के आदेशों के उल्लंघन पर जुर्माना 500 से बढ़ाकर 2,000 रुपए। लाइसेंस के बिना अनाधिकृत वाहन इस्तेमाल करने पर जुर्माना 1,000 से बढ़ाकर 2,000 रुपए।

7. लाइसेंस के बिना गाड़ी चलाने पर जुर्माना 500 से बढ़ाकर 5,000 रुपए। ड्राइविंग क्वालिफिकेशन के बिना ड्राइव करने पर जुर्माना 500 से बढ़ाकर 10,000 रुपए।

8. ओवरसाइज्ड व्हीकल पर 5,000 का जुर्माना। ओवर स्पीडिंग पर जुर्माना 400 से बढ़ाकर LMV के लिए 1000 का जुर्माना और मीडियम पैसेंजर व्हीकल के लिए 2,000 का जुर्माना।

9. खतरनाक ड्राइविंग करने पर जुर्माना 1,000 से बढ़ाकर 5,000 रुपए। शराब पीकर गाड़ी चलाने पर 2 हजार की बजाय 10 हजार रुपए जुर्माना लगेगा।

10. स्पीडिंग या रेसिंग करने पर 2,000 नहीं 10,000 हजार भरने होंगे। बिना परमिट के गाड़ी चलाने पर 5000 से बढ़ाकर 10,000 रुपए।

11. कैब एग्रीगेटर्स जैसे ओला, उबर के वाहन लाइसेंसिंग शर्तों के उल्लंघन पर कंपनियों पर 25,000 से 1 लाख रुपए तक का जुर्माना। सीट बेल्ट न लगाने पर जुर्माना 100 रुपए से बढ़ाकर 1,000 रुपए।

12. एंबुलेंस जैसी आपातकालीन गाड़ियों को रास्ता न देने पर 10,000 रुपए का जुर्माना या फिर 6 माह की जेल। बिना इंश्योरेंस के 1,000 से जुर्माना बढ़ाकर 2,000 रुपए।

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13. थर्ड पार्टी बीमा भी जरूरी है। ड्राइवर और क्लीनर का थर्ड पार्टी इंश्योरेंस होगा। हादसे में मृत्यु पर 50 हजार से 5 लाख रुपए तक मुआवजे का प्रावधान है। अज्ञात वाहन की टक्कर से मौत पर 25 हजार से 2 लाख और घायल होने पर साढ़े 12 से 50 हजार रुपए का मुआवजा दिया जाएगा।

14. मोटर व्हीकल एक्सीडेंट फंड बनाया जाएगा, जिसमें सड़क पर चलने वाले सभी चालकों का इंश्योरेंस होगा। इसका इस्तेमाल घायल के इलाज और मृत्यु होने पर परिजनों को मुआवजा देने के लिए किया जाएगा। हादसे में घायल का फ्री में इलाज करना होगा।

15. लर्निंग लाइसेंस के लिए पहचान पत्र का ऑनलाइन वेरीफिकेशन अनिवार्य। कमर्शियल लाइसेंस 3 के बजाय 5 साल के लिए मान्य होंगे।

16. लाइसेंस रिन्यूवल अब खत्म होने के एक साल के अंदर कराया जा सकेगा। ड्राइवरों की कमी पूरी करने के लिए ड्राइवर ट्रेनिंग स्कूल खोले जाएंगे। नए वाहनों का रजिस्ट्रेशन डीलर करेगा।



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Harsh Pandey

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