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SC/ST आयोग के अध्यक्ष का अदालत में समर्पण, दो मामलों में मिली ज़मानत

उक्त मामले में धारा 147,148,149,504,153ए आईपीसी में मुकद्दमा दर्ज किया गया था।दोनों मामले में 8 साल तक ज़मानत नही कराई गई थी जिसमे उनके विरुद्ध न्यायालय से वारण्ट जारी किया गया था।

Shivakant Shukla
Published on: 1 March 2019 8:15 PM IST
SC/ST आयोग के अध्यक्ष का अदालत में समर्पण, दो मामलों में मिली ज़मानत
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प्रतीकात्मक फोटो

प्रयागराज: विशेष जज एमपी/एमएलए पवन कुमार तिवारी की कोर्ट में शुक्रवार को आगरा के सांसद एवम एस सी/एस टी आयोग के अध्यक्ष रमाशंकर कठेरिया के समर्पण करने पर कोर्ट ने दो मामलो मेंं ज़मानत के साथ 4 अन्य मामलों में वारण्ट को निरस्त कर दिया है।

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आगरा के हरीपर्वत थाना क्षेत्र के एक मामले में 16 नवम्बर 2011 को टोरन पावर लिमिटेड के कार्यालय में एस एस सिंह अधिकारी भावेश रसिक लाल के साथ स्थानीय सांसद राम शंकर कटेरिया व 10-15 समर्थकों के साथ घुस कर मारपीट की , जिसमे मैनेजर आर पी सिंह को चोटें आयीं थीं।

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जिसमे धारा 147,323 आईपीसी में मुकद्दमा समेधी लाल ने लिखाया था। वहीं दूसरे मामले में आगरा के सदर बाजार थाना में वादी बच्चे द्वारा 17 मार्च 2010 को रिपोर्ट लिखाई गई थी कि सांसद राम शंकर कटेरिया अपने दस्ते के साथ शहीद नगर मस्जिद के पास आये तथा मुस्लिम समुदाय को जाति सूचक शब्द एवम भद्दी भद्दी गालियां दी।

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कटुआ कहा तथा अपने साथियों श्याम भदौरिया,महेश कुशवाहा,बीएन लवानिया,अशोक के साथ फायर भी किया। जिससे किसी को चोटें नहीं आयीं और वह लोग वहां से चले गए। उक्त मामले में धारा 147,148,149,504,153ए आईपीसी में मुकद्दमा दर्ज किया गया था।दोनों मामले में 8 साल तक ज़मानत नही कराई गई थी जिसमे उनके विरुद्ध न्यायालय से वारण्ट जारी किया गया था।

Shivakant Shukla

Shivakant Shukla

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