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Up Nikay Chunav 2023 News: निकाय चुनाव के लिए 17 से 24 अप्रैल तक किए जाएंगे नामांकन, चाक-चौबंद होगी व्यवस्था
Up Nikay Chunav 2023 News: डीएम की अध्यक्षता एवं प्रभारी अधिकारी मतदान कार्मिक व सीडीओ जयेन्द्र कुमार की उपस्थिति में कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक सम्पन्न हुई। डीएम संजीव रंजन ने कहा कि जनपद में दो नगर पालिका परिषद एवं नौ नगर पंचायत स्थित हैं। जिनमें कुल 186 वार्ड, 153 मतदान केंद्र, मतदेय स्थल बनाये गये हैं।
Up Nikay Chunav 2023 News: नगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन को सकुशल सम्पन्न कराये जाने के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी, डीएम की अध्यक्षता एवं प्रभारी अधिकारी मतदान कार्मिक व सीडीओ जयेन्द्र कुमार की उपस्थिति में कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक सम्पन्न हुई। डीएम संजीव रंजन ने कहा कि जनपद में दो नगर पालिका परिषद एवं नौ नगर पंचायत स्थित हैं। जिनमें कुल 186 वार्ड, 153 मतदान केंद्र, मतदेय स्थल बनाये गये हैं।
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हर मतदान स्थल पर होगी कड़ी सुरक्षा
बैठक के दौरान जानकारी दी गई कि प्रत्येक मतदान स्थल पर पीठासीन अधिकारी, तीन मतदान अधिकारी तैनात किए जाएंगे। डीएम ने कंट्रोल रूम संचालित करने के लिए कंट्रोल रूम प्रभारी समाज कल्याण अधिकारी को निर्देशित किया। उन्होंने समस्त अधिशासी अधिकारियों व जिला पंचायत राज अधिकारी को यह भी निर्देश दिए कि समस्त बूथों पर वीडियो निगरानी रखी जाएगी। डीएम ने कहा संबंधित अधिकारियों को जो जिम्मेदारी दी गई है, उसके अनुसार अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करें। अपने-अपने कार्यक्षेत्र को बखूबी समझ लें। सभी को पूर्व की भांति स्वतंत्र, निष्पक्ष, पारदर्शी रूप से निर्वाचन सकुशल संपन्न कराना है। नगर निकाय का निर्वाचन सभी को टीम वर्क के साथ ठीक ढंग से कराना है। सभी अधिकारी सत्य निष्ठा के साथ अपने दायित्व का निर्वहन करें।
तहसील मुख्यालय पर होगा नामांकन
नगर पालिका व नगर पंचायत की समस्त नामांकन प्रक्रिया तहसील मुख्यालय पर ही संपन्न की जाएगी। 16 अप्रैल को जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा अधिसूचना जारी की जाएगी। 17 अप्रैल से 24 अप्रैल तक नामांकन किए जाएंगे। नामांकन कक्ष में प्रत्याशी सहित चार लोग ही जा सकते हैं। जिसमें एक प्रत्याशी, एक एजेंट, एक प्रस्तावक व एक अन्य कोई व्यक्ति हो सकता है। 25 अप्रैल को स्कूटनी की जाएगी। 27 अप्रैल को नाम वापसी किये जाएंगे। 11 मई को मतदान होगा। उन्होंने बताया कि नगर निकाय के निर्वाचन उम्मीदवार के लिए अध्यक्ष के लिए 30 वर्ष आयु होनी चाहिए व सदस्य के लिए 21 वर्ष उम्र होनी चाहिए। अध्यक्ष को नगरपालिका, नगर पंचायत का वोटर होना जरूरी है।