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Sonebhadra News: जमीनी विवाद को लेकर सगे भाई-बहन ने की थी नृशंस हत्या, कोर्ट ने सुनाई उम्रकैद की सजा
Sonebhadra News: अधिवक्ताओें की तरफ से पेश की गई दलीलों और पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर दोषसिद्ध पाकर, दोषी दो सगे भाइयों और बहन को आजीवन कारावास के साथ ही 10- 10 हजार अर्थदंड की भी सजा सुनाई गई।
Sonebhadra News: जमीनी विवाद के मामले को लेकर कुल्हाड़ी से गला काटकर मौत की नींद सुलाने के मामले में दो सगे भाइयों और बहन को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। मामला कोन थाना क्षेत्र के कचनरवा ग्राम पंचायत से जुड़ा हुआ है। 4 वर्ष पूर्व कचनरवा ग्राम पंचायत के हड़वरिया टोला निवासी उदय पर कुल्हाड़ी से वार करने के साथ ही, कुल्हाड़ी से गला काटकर हत्या कर दी गई थी। इस नृशंस हत्या के मामले में पुलिस की तरफ से तीन के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई थी। शुक्रवार को इस प्रकरण की जिला सत्र न्यायाधीश अशोक कुमार यादव की अदालत ने सुनवाई की। अधिवक्ताओें की तरफ से पेश की गई दलीलों और पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर दोषसिद्ध पाकर, दोषी दो सगे भाइयों और बहन को आजीवन कारावास के साथ ही 10- 10 हजार अर्थदंड की भी सजा सुनाई गई। अर्थदंड अदा न करने की दशा में दो-दो माह की अतिरिक्त कैद भुगतने का भी आदेश पारित किया गया।
यह था पूरा मामला
अभियोजन कथानक के मुताबिक कोन थाना क्षेत्र के कचनरवा ग्राम पंचायत के हड़वरिया टोला निवासी तारा देवी प 23 जुलाई 2019 को कोन थाने पहुंचकर तहरीर दी थी। इसके जरिए पुलिस को अवगत कराया था कि सुबह लगभग साढ़े वह अपने पति के साथ मोटरसाइकिल से घर आ रही थी। उसी दौरान सड़क पर गांव का राहुल अपने हाथ में कुल्हाड़ी लेकर आया और उन्हें रोक लिया। साथ में उसके भाई रोहित और विशाल आ गए। वहां मौजूद किशोरी लाल, अनीता देवी और चंदा देवी ने मारने के लिए ललकारा। इसके बाद रोहित और विशाल ने उसके पति उदय को पकड़ लिया तथा राहुल ने लगातार कुल्हाड़ी से उसके पति के ऊपर कई प्रहार किए।
वह चिल्लाती रही लेकिन किसी ने एक न सुनी और उसके पति की कुल्हाड़ी से गला काटकर हत्या कर दी गई। मौके पर कई लोग आ गए। इसके बाद आरोपी वहां से चले गए। प्रकरण में दी गई तहरीर के आधार पर पुलिस ने सभी छह आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर मामले की विवेचना की। प्रकरण में पर्याप्त सबूत मिलने पर विवेचक की तरफ से राहुल उसके भाई रोहित और बहन चंदा देवी के विरुद्ध चार्जशीट दाखिल की गई। प्रकरण की सुनवाई के दौरान अदालत ने दोनों पक्षों की तरफ से पेश की गई दलीलों को सुना। गवाहों के बयान और पत्रावली का अवलोकन किया। इसके आधार पर दोषसिद्ध पाकर दोषी राहुल, रोहित और चंदा देवी को उम्रकैद तथा 10-10 हजार अर्थदंड की सजा सुनाई। अभियोजन पक्ष की तरफ से मामले की पैरवी जिला शासकीय अधिवक्ता ज्ञानेंद्र शरण रॉय और विनोद जायसवाल एडवोकेट की तरफ से की गई।