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Sonbhadra News: दोस्त की हत्या के दोषी को उम्रकैद, बहुचर्चित दिनेश अग्रहरि हत्याकांड में आया फैसला
Sonbhadra News: दुद्धी के चर्चित दिनेश अग्रहरि हत्याकांड में दोषी को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। इस मामले में दोस्त ने ही दोस्त की हत्या की थी।
Sonbhadra News: दुद्धी के चर्चित दिनेश अग्रहरि हत्याकांड में दोषी को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। इस मामले में दोस्त ने ही दोस्त की हत्या की थी। तीन वर्ष पूर्व के इस चर्चित हत्याकांड की सोमवार को अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम खलीकुज्जमा की अदालत में सुनवाई की गई। अदालत ने पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्यों और अधिवक्ताओं की तरफ से दी गई दलीलों को दृष्टिगत रखते हुए दोष सिद्ध पाया गया। इसके आधार पर दोषी पाए गए अवनीश कुमार उपाध्याय को उम्रकैद के साथ ही 24 हजार अर्थदंड की भी सजा सुनाई गई। अर्थदंड अदा न करने की दशा में छह माह की अतिरिक्त कैद भुगतने के लिए कहा गया।
झाड़ियों के बीच पड़ा मिला था शव
अभियोजन कथानक के मुताबिक मनोज कुमार अग्रहरि निवासी मलदेवा, थाना दुद्धी ने गत 14 जुलाई 2020 को दुद्धी कोतवाली पहुचंकर एक तहरीर दी। इसके जरिए पुलिस को अवगत कराया कि उसकी चाय-बिस्किट की दुकान पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस के बगल में स्थित है। उस दुकान पर उसका लड़का दिनेश कुमार अग्रहरि 23 वर्ष भी कभी-कभी आकर उसके साथ बैठता था। घटना 14 जुलाई 2020 की रात आठ बजे की है। दिनेश का दोस्त अवनीश कुमार उपाध्याय दुकान पर आया और उससे कुछ बात किया। इसके बाद बेटे ने दुकान बंद कर दिया और कहा कि पापा आप घर जाइए, मैं कुछ देर में आ जाऊंगा। इसके बाद अवनीश उसके बेटे को साथ लेकर चला गया। देर तक जब बेटा घर वापस नहीं लौटा तो उसे उसकी सलामती की चिंता सताने लगी। अपने छोटे बेटे के साथ वह उसके खोजबीन में जुट गई। राजकीय पीजी कालेज के पास पहुंचने पर टार्च की रोशनी में खून दिखाई दिया। उसके कुछ आगे बढ़ा तो देखा कि उसके बेटे दिनेश कुमार अग्रहरि की लाश डिग्री कॉलेज की बाउंड्री के बगल में स्थित झाड़ियों के बीच पड़ी थी। उसके सिर और मुंह से खून निकल रहा था।
जेल में बिताई गई अवधि भी सजा में समाहित
पिता ने पुलिस को दी तहरीर के जरिए कहा कि उसे इस बात का पूर्ण विश्वास है कि अवनीश ने ही पुत्र की हत्या की है। तहरीर के आधार पर पुलिस ने अवनीश कुमार उपाध्याय पुत्र उदयराज उपाध्याय निवासी लौवा नदी रपटा के पास, हिरेश्वर महादेव मंदिर परिसर, थाना दुद्धी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर मामले की विवेचना की। विवेचक ने पर्याप्त सबूत मिलने का दावा करते हुए अवनीश के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी। मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के तर्क सुने। गवाहों के बयान और पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्यों का परिशीलन किया। इसके आधार पर दोषसिद्ध पाते हुए दोषी अवनीश कुमार उपाध्याय को उम्रकैद और 24 हजार अर्थदंड की सजा सुनाई गई। अर्थदंड न देने की दशा में अतिरिक्त कैद भुगतने के लिए कहा गया। जेल में बिताई गई अवधि भी सजा में समाहित की जाएगी। अभियोजन पक्ष की तरफ से अपर जिला शासकीय अधिवक्ता विनोद कुमार पाठक ने मामले की पैरवी की।
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