TRENDING TAGS :
sonbhadra news: गांजा तस्करी गैंग के दो सदस्यों को 20-20 वर्ष की कैद, 1.10 कुंतल गांजा के साथ हुई थी गिरफ्तारी
sonbhadra news: प्रत्येक पर दो-दो लाख का अर्थदंड भी लगाया गया है। जुर्माना अदा न करने की दशा में एक-एक वर्ष की अतिरिक्त कैद भी भुगतनी पड़ेगी।
sonbhadra news: मादक पदार्थ तस्करी को लेकर जिले की अदालत से एक और बड़ा फैसला सामने आया है। सात वर्ष पूर्व एक कुंतल 10 किलो गांजा के साथ पकड़े गए दो अंतर्राज्यीय गांजा तस्करों को 20- 20 वर्ष कैद की सजा सुनाई गई है। प्रत्येक पर दो-दो लाख का अर्थदंड भी लगाया गया है। जुर्माना अदा न करने की दशा में एक-एक वर्ष की अतिरिक्त कैद भी भुगतनी पड़ेगी। 7 वर्ष पुराने इस मामले की सुनवाई बुधवार को अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम खलीकुज्जमा की अदालत ने की और अधिवक्ताओं की तरफ से पेश की गई दलीलों तथा पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर दोषी पाते हुए उपरोक्त फैसला सुनाया।
अभियोजन कथानक के मुताबिक 4 फरवरी 2016 को पिपरी के तत्कालीन एसओ भारत भूषण तिवारी को सूचना मिली कि एक पिकअप गाड़ी से मुर्धवा- रनटोला मार्ग पर जंगल में गांजा की खेप उतरी गई है। जिसे दो व्यक्ति कहीं ले जाने की फिराक में हैं। मिली सूचना के आधार मौके पर दबिश देकर दो गांजा तस्करों को गिरफ्तार कर लिया गया। उनके कब्जे से एक कुंतल 10 किलो गांजा बरामद किया गया। पकड़े गए व्यक्तियों ने अपना नाम-पता विपिन जायसवाल उर्फ गोलू पुत्र सभाजीत जायसवाल निवासी टिकरी, थाना मांडा, इलाहाबाद और पप्पू उर्फ छोटे पुत्र स्व. बैजनाथ निवासी तियरा, थाना राबर्ट्सगंज, बताया। पूछताछ के बाद दोनों का धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट के तहत चालान कर विवेचना की गई।
पर्याप्त सबूत मिलने का दावा करते हुए चार्जशीट अदालत में दाखिल की गई। मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के तर्क, गवाहों के बयान और पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्य का अवलोकन करते हुए दोषसिद्ध पाया और दोनों दोषियों विपिन जायसवाल और पप्पू उर्फ छोटू को 20- 20 वर्ष कैद तथा दो-दो लाख अर्थदंड की सजा सुनाई। अभियोजन पक्ष की तरफ से शासकीय अधिवक्ता शशांक शेखर मिश्र ने मामले की पैरवी की।