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Sonbhadra News: नान्हू हत्याकांड के दोषी को उम्रकैद, रिश्तेदार ने ही गला दबाकर की थी हत्या, दो साल पुराने मामले में आया
Sonbhadra News: बीजपुर थाना क्षेत्र के बखरिहवा गांव में दो साल पूर्व गला दबाकर की गई नान्हू गौड़ हत्या के मामले में दोषी को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है।
Sonbhadra News: बीजपुर थाना क्षेत्र के बखरिहवा गांव में दो साल पूर्व गला दबाकर की गई नान्हू गौड़ हत्या के मामले में दोषी को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम खलीकुज्जमा की अदालत ने मंगलवार को मामले की सुनवाई करते हुए यह फैसला सुनाया। पत्रावली में उपलक्ष्य साक्ष्यों और अधिवक्ताओं की तरफ से दी गई दलीलों को दृष्टिगत रखतेहुए, दोषसिद्ध पाया गया और इसके आधार पर दोषी राम सिंह को उम्रकैद तथा 22 हजार रूपये अर्थदंड की सजा सुनाई गई। अर्थदंड अदा न करने की दशा मे छह माह अतिरिक्त कैद भुगतने के लिए कहा गया।
रिश्तेदार ही बन गया कातिल, जरा सी बात पर दबा दिया गला
अभियोजन कथानक के मुताबिक बीजपुर थाना क्षेत्र के अंजनी टोला, बखरिहवा निवासी लक्ष्मीनिया देवी ने बीजपुर थाने में आकर एक तहरीर दी। इसके जरिए पुलिस को अवगत कराया कि 4 नवंबर 2021 को उसका पति नान्हू गौड़, अपने रिश्तेदार बखरिहवा गांव निवासी राम सिंह पुत्र मोती सिंह के साथ शाम के समय घर से निकला हुआ था। रास्ते में किसी बात को लेकर उनमें गाली गलौज हो गई और इससे खफा होकर रामसिंह ने उनके पति नान्हू गौड़ की गला दबाकर हत्या कर दी। तहरीर पर राम सिंह के खिलाफ हत्या की एफआईआर दर्ज कर पुलिस ने मामले की विवेचना की। इस दौरान पर्याप्त सबूत मिलने का दावा करते हुए पुलिस ने राम सिंह के विरुद्ध कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। जहां दोनों पक्षों की तरफ से दलीलें रखी गई।
सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों की तरफ से रखी गई दलीलें
मामले की सुनवाई के दौरान घटना से जुड़े गवाह परीक्षित कराए गए। अदालत ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के तर्कों, गवाहों के बयान और पत्रावली में उपलक्ष्य साक्ष्यों के आधार पर दोषसिद्ध पाया और इसके लिए दोषी राम सिंह को उम्रकैद की सजा देने के साथ ही 22 हजार का अर्थदंड भी लगाया। यह भी निर्णय पारित किया गया कि अगर दोषी अर्थदंड की अदायगी नहीं करता है तो उसे छह माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। अभियोजन पक्ष की तरफ से मामले की पैरवी अपर जिला शासकीय अधिवक्ता विनोद कुमार पाठक की तरफ से की गई।