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Sonbhadra News: सात साल पहले हेरोइन के साथ पकड़ी गई महिला तस्कर को 10 वर्ष की कैद, एक लाख अर्थदंड

Sonbhadra News: पुलिस को देखकर भागने की कोशिश की लेकिन दबोच लिया गया। मौके से पकड़े गए शंकर के पास से तीन किलो गांजा और उसकी पत्नी लीलावती के पास से 29 ग्राम हेरोइन बरामद की गई।

Kaushlendra Pandey
Published on: 6 July 2023 8:51 PM IST
Sonbhadra News: सात साल पहले हेरोइन के साथ पकड़ी गई महिला तस्कर को 10 वर्ष की कैद, एक लाख अर्थदंड
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(Pic: Social Media)

Sonbhadra News: सात साल पहले 29 ग्राम हेरोइन के साथ पकड़ी गई महिला तस्कर को 10 वर्ष कैद की सजा सुनाई गई है। एक लाख का अर्थदंड भी लगाया गया है। अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम खलीकुज्जमा की अदालत ने बृहस्पतिवार को मामले की सुनवाई की और अधिवक्ताओं की तरफ से प्रस्तुत की गई दलीलों और पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर दोषसिद्ध पाते हुए यह फैसला सुनाया। अर्थदंड जमा न करने की दशा में दोषी लीलावती को एक वर्ष की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी।

अभियोजन कथानक के मुताबिक 17 मई 2016 को उपनिरीक्षक अवधेश कुमार यादव राबटर्सगंज शहर में गश्त पर थे। उसी दौरान उन्हें सूचना मिली कि एक महिला और एक पुरूष मादक पदार्थों के साथ काशीराम आवास कालोनी की तरफ बने हुए हैं। बताई जगह पर पुलिस टीम पहुंची तो वहां दोनों मौजूद मिले। पुलिस को देखकर भागने की कोशिश की लेकिन दबोच लिया गया। मौके से पकड़े गए शंकर के पास से तीन किलो गांजा और उसकी पत्नी लीलावती के पास से 29 ग्राम हेरोइन बरामद की गई। शंकर के खिलाफ धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट और लीलावती के खिलाफ धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट में एफआईआर दर्ज कर मामले की विवेचना की गई।

इस दौरान पर्याप्त सबूत मिलने का दावा करते हुए लीलावती के खिलाफ धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट के तहत आरोप पत्र दाखिल किया गया, जहां अदालत ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के तर्कों को सुनने, गवाहों के बयान और पत्रावली का अवलोकन करने के बाद दोषी लीलावती को 10 वर्ष की कैद और एक लाख अर्थदंड की सजा सुनाई। जेल में बिताई गई अवधि को सजा में समाहित किया जाएगा। अभियोजन पक्ष की तरफ से शासकीय अधिवक्ता शशांक शेखर मिश्र ने मामले की पैरवी की। बताया कि कोर्ट ने पकड़ी गई 29 ग्राम हेरोइन को भी नष्ट करने का आदेश दिया है।

खाद-बीज भंडार की एक दुकान निलंबित

खरीफ सीजन में खाद एवं बीज की पर्याप्त उपलब्धता बनाए रखने के लिए डीएम चंद्रविजय सिंह के निर्देश पर जिला कृषि अधिकारी डॉ. हरि कृष्ण मिश्रा ने बृहस्पतिवार को झारखंड की सीमा से सटे विंढमगंज और दुद्धी में खाद एवं बीज के दुकानों पर छापेमारी की। इस दौरान विशाल बीज एवं खाद भंडार (प्रोपराइटर अजीत कुमार) के प्राधिकार पत्र/लाइसेंस को कृषकों को कैश मेमो न देने, लाइसेंस न दिखाने, स्टॉक एवं वितरण रजिस्टर न रखने आदि के आरोप में निलंबित कर दिया गया। वहीं अंकेश ट्रेडर्स (प्रोपराइटर अंकेश कुमार) और मेसर्स चंदन बीज भंडार (प्रोपराइटर चंदन कुमार) केे प्रतिष्ठान पर भी पाई गई अनियमितताओं को लेकर नोटिस जारी की गई। साथ ही, एग्रो स्टार कंपनी (प्रजाति पैडी रिसर्च 2211) एवं विंध्याचल सीड्स (प्रजाति- 1010) के धान के बीजों की गुणवत्ता संदिग्ध प्रतीत होने पर नमूने संग्रहण कर जांच के लिए भेजे गए।



Kaushlendra Pandey

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