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आजम खान ने जौहर यूनिवर्सिटी के गेट ध्वस्तीकरण आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती

आजम खां की इस याचिका में एसडीएम के आदेश को रद्द किये जाने की मांग की गयी है। रामपुर के एसडीएम ने 25 जुलाई को जौहर यूनिवर्सिटी पर तीन करोड़ सत्ताइस लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। उन्होंने पंद्रह दिन में गेट तोड़े जाने का भी आदेश दिया है।

SK Gautam
Published on: 30 July 2019 3:39 PM GMT
आजम खान ने जौहर यूनिवर्सिटी के गेट ध्वस्तीकरण आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती
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प्रयागराज : रामपुर से सपा सांसद मोहम्मद आजम खान के ड्रीम प्रोजेक्ट मुहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय के गेट ध्वस्तीकरण व जुर्माना लगाने के आदेश की वैधता को इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी गयी है। इस याचिका की 31 जुलाई को सुनवाई की संभावना है।

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आजम खां की इस याचिका में एसडीएम के आदेश को रद्द किये जाने की मांग की गयी है। रामपुर के एसडीएम ने 25 जुलाई को जौहर यूनिवर्सिटी पर तीन करोड़ सत्ताइस लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। उन्होंने पंद्रह दिन में गेट तोड़े जाने का भी आदेश दिया है।

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आजम पर किसानों की जमीन अवैध रूप से हथियाने का आरोप है। एसडीएम ने किसानों की जमीन से यूनिवर्सिटी का कब्जा हटने तक नौ लाख दस हजार रूपये प्रति माह की दर से लोक निर्माण विभाग को हर्जाना अदा करने को कहा है। यह भी कहा गया है कि यदि पंद्रह दिन में गेट नहीं हटाया गया तो उसे तोड़ दिया जायेगा।

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