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इस शहर में हड़कंप, डीएम का फरमान न मानने वालों को होगी जेल
विदेश यात्रा से जो लोग वाराणसी 10 मार्च के बाद आये हैं या 10 मार्च के बाद भारत के बाहर किसी भी देश में कहीं भी विजिट किया है, तो आने वाले 3 दिन 29, 30 और 31 मार्च को वे दीन दयाल उपाध्याय अस्पताल में उपस्थित हो कर अपनी स्क्रीनिंग करायें।
वाराणसीः कोरोना पॉजिटिव के दो केस आने के बाद शहर में हड़कंप मचा है। ये दोनों संक्रमित मरीज खाड़ी देशों से बनारस अपने घर आए थे। इतना ही नहीं दोनों खुद अपना टेस्ट कराने के लिए अस्पताल गए। दोनों केस की समानता को देखते हुए जिलाधिकारी कौशल राज ने 10 मार्च के बाद बाहर के देशों से आने लोगों को अपना कोरोना टेस्ट कराने का निर्देश दिया है। ऐसा ना करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
डीएम ने तीन दिनों का दिया समय
वाराणसी में 2 केस कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। ये दोनों संयुक्त अरब अमीरात से आये थे और खुद टेस्टिंग कराने अस्पताल पहुंचे थे। इस बीच ये बात भी सामने आ रही है कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो अन्य देशों से आये हैं लेकिन अभी तक उन्होंने स्क्रीनिंग नहीं कराई है।
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डीएम के मुताबिक ऐसे लोगों को ढूंढने की अत्यंत आवश्यकता है ताकि समय रहते इनका इलाज शुरू हो सके। इसी के मद्देनजर महामारी अधिनियम के अंतर्गत आदेश दिया गया है कि विदेश यात्रा से जो लोग वाराणसी 10 मार्च के बाद आये हैं या 10 मार्च के बाद भारत के बाहर किसी भी देश में कहीं भी विजिट किया है, तो आने वाले 3 दिन 29, 30 और 31 मार्च को वे दीन दयाल उपाध्याय अस्पताल में उपस्थित हो कर अपनी स्क्रीनिंग करायें।
स्क्रीनिंग ना कराने वालों पर चलेगा केस
आदेश का पालन न करने पर धारा 188 के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी, इसके तहत 6 महीने जेल तक हो सकती है। कोई भी व्यक्ति इसके बाद बिना स्क्रीनिंग मिला तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
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डीएम ने लोगों से आग्रह किया है कि ऐसे किसी भी व्यक्ति की जानकारी किसी को हो तो वे उसे अस्पताल भेजें। इनके घर के सदस्यों और मोहल्ले के लोगों की जिम्मेदारी है कि वे ऐसे सभी लोगो की स्क्रीनिंग कराने के लिए बाध्य करें।
डीएम ने कहा है कि ऐसे लोग यदि होम क्वारंटाइन में हों तब भी अस्पताल आना अनिवार्य है। यदि उन्हें सर्दी, खाँसी या बुखार हो तो मास्क लगा कर निकलें और अपने या किसी जानकार के ही वाहन का प्रयोग करें। यदि कोई ज्यादा बीमार हो तो 108 एम्बुलेंस को काल करें। ज्यादा लोगो के संपर्क में ना आयें, साथ ही 2 मीटर की दूरी के सोशल डिस्टेनसिंग के नियम अवश्य पालन करें।