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Supreme Court: शत्रु संपत्ति मामले में उमर अंसारी को राहत, सुप्रीम कोर्ट नें दी अग्रिम जमानत

Supreme Court: मुख्तार अंसारी के दोनों बेटों की ओर से दलील दी गई थी कि सम्पत्ति का म्यूटेशन उनके जन्म से पहले उनके पूर्वजों के नाम पर था।

Anant Shukla
Published on: 17 July 2023 4:48 PM IST (Updated on: 17 July 2023 5:27 PM IST)
Supreme Court: शत्रु संपत्ति मामले में उमर अंसारी को राहत, सुप्रीम कोर्ट नें दी अग्रिम जमानत
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Suprem Court grants anticipatory bail to mukhtar ansari son umar (Photo-Social Media)

Supreme Court: मुख्तार अंसारी के बेटे उमर अंसारी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत। शत्रु संपत्ति/निष्क्रांत संपत्ति मामले में सुप्रीम कोर्ट नें अग्रिम जमानत दे दी है। इलाहाबद उच्च न्यायालय को चुनौती देने वाली उमर अंसारी की याचिका पर जस्टिस ए एस बोपन्ना और जस्टिस एमएम सुंदरेश की पीठ ने उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस भी जीरी की है। गौरतलब है कि हाई कोर्ट ने उमर की अग्रिम जमानत को 13 अप्रैल को खारिज कर दिया था। मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी द्वारा इसी मामले में दायर आरोप पत्र को रद्द करने को लेकर दायर याचिका को कोर्ट नें खारिज कर दिया था। अब्बास अंसारी सुहेलदेव समाज पार्टी से विधायक हैं। हाई कोर्ट नें दोनों भीइयों द्वारा दाखिल याचिका पर एक समान आदेश दिए थे।

मुख्तार अंसारी के दोनों बेटों की ओर से दलील दी गई थी कि सम्पत्ति का म्यूटेशन उनके जन्म से पहले उनके पूर्वजों के नाम पर था। इस लिए वे निर्दोश हैं। सरकार की ओर से पेश वकील नें दोनों भाईयों पर अपनी दादी का फर्जी दस्तखत करने का आरोप लगा है। इस लिए दोनो ने अपराध किया है। इस संबंध में राजस्व अधिकारी नें 27 अगस्त 2020 को हजरतगंज थाने में शिकायत भी दर्ज कराई थी। उनपर आरोप लगाया गया था कि दोनों भाइयों नें फर्जी दस्तावेज बनाकर संपत्ति हड़पी है।

बता दें कि सत्रु संपत्ति उन संपत्तियो को कहा जाता है जो भारत पाकिस्तान बंटवारे के समय पाकिस्तान चले गे लोगों द्वारा छोड़ी गई थी। इन संपत्तियों सामान्य तौर पर उन्हे आवंटित की जाती है जो बंटवारे को दौरान पाकिस्तान से भारत में आकर बस गए थे।



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