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UP Top News: अतीक-अशरफ मर्डर केस में SC ने पुलिस पर उठाए सवाल, कहा- कोई अपराधियों से मिला था
SC on Atiq-Ashraf Murder Case: यूपी के चर्चित माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की हत्या जांच पर सवाल उठाने वाली याचिका पर सुनवाई के दौरान सर्वोच्च न्यायालय ने कई बातें कही। यूपी सरकार से भी रिपोर्ट तलब की है।
SC On Atiq Ahmed Case: सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार से कहा है कि, वो राज्य में साल 2017 से अब तक हुए 183 एनकाउंटर की जांच पर स्टेटस रिपोर्ट पेश करे। यूपी के बाहुबली माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की पुलिस हिरासत में हुई हत्या की जांच पर सवाल उठाने वाली याचिका पर शीर्ष अदालत ने ये निर्देश दिए।
सर्वोच्च न्यायालय ने जानना चाहा है कि, आखिर इनमें से कितने मामले संदिग्ध पाए गए? उनमें किन लोगों की गिरफ्तारी हुई? मौजूदा वक़्त में मुकदमे की क्या स्थिति है? अदालत ने यूपी सरकार से चार हफ्ते में जवाब दाखिल करने को कहा है।
क्या कहा जजों ने?
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यूपी के चर्चित माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ हत्या की जांच पर सवाल उठाने वाली याचिका की सुनवाई जस्टिस एस रवींद्र भट (Justice S Ravindra Bhat) और जस्टिस अरविंद कुमार (Justice Arvind Kumar) ने की। सुनवाई के दौरान जजों ने कहा, कि 'इन मामलों में पुलिस की भी भूमिका हो सकती है। उनका कहना था कि, 'अगर जेल में या पुलिस कस्टडी में रहते किसी शख्स की हत्या हो तो यह व्यवस्था में लोगों के विश्वास को कमज़ोर करता है।'
...कोई जरूर अपराधियों से मिला था?
सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई के दौरान एक अहम टिप्पणी की। अदालत ने कहा कि, अतीक अहमद हत्याकांड के वक्त कई पुलिसकर्मी उनकी सुरक्षा में तैनात थे। फिर भी कई शूटर आकर कैसे मार देते हैं?आखिर ये संभव कैसे हुआ? कोई जरूर अपराधियों से मिला हुआ था।
शूटरों को कैसे पता चला, कहां ले जा रहे?
शीर्ष अदालत ने इस बात पर भी सवाल उठाए कि, 'अतीक अहमद की हत्या करने वालों को ये कैसे पता चला कि, उसे कहां ले जाया जा रहा है?' हालांकि, अदालत ने साफ किया है कि वह किसी एक मामले पर सुनवाई करने की बजाय भविष्य के लिए दिशानिर्देश बनाने पर विचार करेगा।
अतीक के बेटों पर ये बोली शीर्ष अदालत
अतीक अहमद के दो नाबालिग बेटों के चाइल्ड केयर होम में होने पर शीर्ष अदालत ने कहा, 'अगर उनके परिवार का कोई सदस्य उनका ख्याल रख सकता है तो उन्हें परिवार को सौंप देना चाहिए।'
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