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UP News: यूपी में पेरेंट्स को झटका, प्राइवेट स्कूल अब नहीं लौटाएंगे 15 फीसदी फीस, सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला

UP News: कोर्ट के आदेश के बाद नोएडा में स्कूलों द्वारा फीश वापस न दिए जाने पर गौतमबुद्ध नगर के डीएम ने 90 स्कूलों पर एक-एक लाख का जुर्माना लगा दिया था। इसके बाद निजी स्कूलों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।

Anant Shukla
Published on: 5 May 2023 12:01 AM IST (Updated on: 5 May 2023 12:20 AM IST)
UP News: यूपी में पेरेंट्स को झटका, प्राइवेट स्कूल अब नहीं लौटाएंगे 15 फीसदी फीस, सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला
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supreme court (Photo-Social Media)

UP News: उत्तर प्रदेश में अभिभावको को बड़ा झटका लगा है। निजी स्कूलों द्वारा कोरोनाकाल में ली गई फीस से 15 प्रतिशत वापस करने के हाईकोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। गौरतलब है कि कोर्ट के आदेश के बाद नोएडा में स्कूलों द्वारा फीश वापस न दिए जाने पर गौतमबुद्ध नगर के डीएम ने 90 स्कूलों पर एक-एक लाख का जुर्माना लगा दिया था। इसके बाद निजी स्कूलों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।

हाई कोर्ट का आदेश

16 जनवरी को हाई कोर्ट ने अपने आदेश में कहा ता कि कोरोनाकाल में टीचिंग के अलावां अन्य कोई भी फीस वसूलना गलत था। इस प्रकार कोरोनाकाल में निजी स्कूलों द्वारा कोरोना काल में वसूली गई फीस से 15 प्रतिशत लौटाना होगा। यदि बच्चा अभी भी उसी स्कूल में पढ़ रहा है तो 15 प्रतिशत फीस मौजूदा सेशन की फीस में जोड़ दिया जाए। जिन बच्चों ने स्कूल छोड़ दिया है उनका 15 प्रतिशत उनके अभिभावकों को वापस करनी होगी।

गौरतलब है कि इन स्कूलों द्वारा कोरोना महामारी में भी बच्चों से पूरा फीस वसूला गया था। इसके बाद अभिभावकों ने हाई कोर्ट में अपील की थी। कोर्ट के आदेश के बाद भी पैरेंट्स को फीस नहीं लौटाया गया था। इसके बाद नोएडा के डीएम ने कार्रवाई करते हुए 90 स्कूलों पर एक-एक लाख रूपए का जुर्माना लगाया था।

बता दें कि 2020-2021 के दौरान कोरोना के बढ़ते प्रकोप के कारण लाकडाउन लगा दिया गया था। सभी स्कूल कॉलेजों में ऑनलाइन क्लासेस चलाया जा रहा था। छात्र व छात्राएं घर पर ही रह कर पढ़ाई कर रहे थे। लेकिन प्राइवेट स्कूलों द्वारा पूरा फीस वसूले जाने पर सभी अभिभावकों ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।



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Anant Shukla

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