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स्वामी चिन्मयानन्द को पीड़िता के बयान की प्रति देने का निर्देश

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सहारनपुर ने पीड़िता के दर्ज बयान की प्रति देने से इन्कार करते हुए अर्जी खारिज कर दी थी। कोर्ट ने अधीनस्थ न्यायालय के आदेश को रद्द कर दिया।

Shivakant Shukla
Published on: 8 Nov 2019 3:29 PM GMT
स्वामी चिन्मयानन्द को पीड़िता के बयान की प्रति देने का निर्देश
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प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्वामी चिन्मयानंद को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के तहत दर्ज पीडिता के बयान की सत्यापित प्रति दिए जाने का निर्देश दिया है।

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सहारनपुर ने पीड़िता के दर्ज बयान की प्रति देने से इन्कार करते हुए अर्जी खारिज कर दी थी। कोर्ट ने अधीनस्थ न्यायालय के आदेश को रद्द कर दिया।

ये भी पढ़ें—चिन्मयानंद केस: SIT ने दाखिल की चार्जशीट, चिन्मयानंद और छात्रा कोर्ट में पेश

यह देश न्यायमूर्ति डीके सिंह ने स्वामी चिन्मयानंद की याचिका को निस्तारित करते हुए दिया है। मालूम होगीकि स्वामी चिन्मयानंद पर छात्रा के साथ दुष्कर्म करने का आरोप है।

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सहारनपुर की अदालत में पीड़िता का बयान दर्ज किया गया था। जिसे याची ने मांग की किंतु उसकी अर्जी खारिज कर दी गई थी।

Shivakant Shukla

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