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बनारस में बढ़ी शिखर धवन की मुश्किलें, कोर्ट 6 फरवरी को करेगा मामले की सुनवाई
अधिवक्ता ने परिवार में कहा कि बर्ड फ्लू की आशंका के मद्देनजर जिला प्रशासन ने प्रवासी पक्षियों के दाना खिलाने पर रोक लगाई है। लेकिन शिखर धवन ने इस आदेश का उल्लंघन किया है। जिला प्रशासन ने शिखर धवन का चालान ना करके सिर्फ नाविक का चालान किया।
वाराणसी। टीम इंडिया के सलामी बल्लेबाज शिखर धवन की मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं। वाराणसी में प्रवासी पक्षियों को दाना खिलाने का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। जिला प्रशासन ने भले ही शिखर धवन को मुरव्वत दे दी हो लेकिन यहां की जनता उन्हें छोड़ने के मूड में नहीं है। प्रवासी पक्षियों को दाना खिलाने का मसला अब अदालत की चौखट तक पहुंच गया है।
6 फरवरी को होगी मामले की सुनवाई
यहां के एक अधिवक्ता ने कोर्ट में परिवाद दाखिल किया है। न्यायिक मजिस्ट्रेट (तृतीय) दिवाकर कुमार की अदालत ने दाखिल परिवाद को पोषणीया (विचार योग्य है या नहीं) पर सुनवाई के लिए छह फरवरी की तारीख मुकर्रर की है। अधिवक्ता सिद्धार्थ श्रीवास्तव ने दाखिल परिवाद में कहा है कि समाचार पत्रों से ज्ञात हुआ कि क्रिकेटर शिखर धवन ने सोशल साइट इंस्टाग्राम पर 23 जनवरी को गंगा में प्रवासी पक्षियों को दाना खिलाने की तस्वीर पोस्ट की थी।
शिखर धवन को दंडित करने की गुहार
अधिवक्ता ने परिवार में कहा कि बर्ड फ्लू की आशंका के मद्देनजर जिला प्रशासन ने प्रवासी पक्षियों के दाना खिलाने पर रोक लगाई है। लेकिन शिखर धवन ने इस आदेश का उल्लंघन किया है। जिला प्रशासन ने शिखर धवन का चालान ना करके सिर्फ नाविक का चालान किया। कोर्ट से गुजारिश है कि मामले का संज्ञान लेते हुए शिखर धवन को भी दंडित किया जाए।
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प्रवासी पक्षियों को शिखर धवन ने दाना खिला दिया था
टीम इंडिया के बल्लेबाज शिखर धवन 23 जनवरी को गंगा में नाव की सवारी कर रहे थे उसी दौरान उन्होंने प्रवासी पक्षियों को दाना खिला दिया। आपको बता दें कि शिखर धवन की घटना की तस्वीरें सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रही है। बर्ड फ्लू के खतरे को देखते हुए प्रशासन ने पक्षियों को दाना खिलाने पर रोक लगाई थी। अब यह मामला काफी तूल बना हुआ है।
रिपोर्ट :सरफराज वारसी
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